बलरामपुररामानुजगंजरायपुर

खर पतवार नाशी ग्लाइफोसेट को किया प्रतिबंधित

खरपतवारनाशी ग्लाइफोसेट को किया प्रतिबंधित

मनुष्य और जानवरों के स्वास्थ्य के लिए खतरा एवं जोखिम को देखते हुए जिले में नींदानाशक ग्लाइफोसेट दवा की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उप संचालक कृषि प्रदीप एक्का ने सभी पंजीकृत कीटनाशक व्यापारियों (पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स को छोड़कर) को उत्पाद के भंडारण, वितरण नहीं करने तथा किसानों को भी उपयोग नहीं करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा उक्त उत्पाद का भंडारण, वितरण करते पाये जाने पर संबंधित के खिलाफ कीटनाशी अधिनियम 1968 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।


कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से ग्लाइफोसेट का उपयोग नाशीजीव नियंत्रण प्रचालकों (पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स) के अलावा कोई व्यक्ति नहीं करेगा। ग्लाइफोसेट के पंजीकरण प्रमाण पत्र धारक, पंजीकरण प्रमाण पत्र जो कि ग्लाइफोसेट और उसके संजातो के लिए दिए हैं, पंजीकरण समिति को लेवल और लिफलेट पर मोटे अक्षरों में ’ग्लाइफोसेट के उपयोग की अनुमति नाशीजीव नियंत्रण ऑपरेटरों के माध्यम से दी जाए’ की चेतावनी शामिल करने वापस करेंगे। भारत सरकार को केरल सरकार से ग्लाइफोसेट और उसके उत्पाद के वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के लिए रिपोर्ट मिली थी।

Related Articles

Back to top button