बलरामपुर जिले के जिला न्यायालय में पत्नी की हत्या के जुर्म में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार सोनवानी ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं आरोपी को 3 माह का सश्रम कारावास के साथ ₹1000 के अर्थदंड भी लगाई गई है। लोक अभियोजक ध्रुव गुप्ता जानकारी देते हुए बताया कि शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कोटली निवासी आरोपी के द्वारा वर्ष 2018 में मारपीट कर अपनी पत्नी की हत्या की थी। हत्या के मामले में शंकरगढ़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा था। जहां सुनवाई करते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार सोनवानी ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।