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मुख्यमंत्री ने पदोन्नति में की आरक्षण लागू,,,बलरामपुर जिला पंचायत सदस्य ने जताया आभार…

न्यूज डेस्क। बलरामपुर जिला पंचायत सदस्य व आदिवासी प्रदेश कांग्रेस सचिव श्रीमती प्रभात बेला मरकाम ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पदोन्नति में आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया सहित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ज्ञापन सौंपा था जिसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा इसे लागु करने के बाद जिला पंचायत सदस्य ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।
     जिला पंचायत सदस्य श्रीमती प्रभात मेला मरकाम ने छत्तीसगढ़ प्रभारी के रायपुर दौरा कार्यक्रम के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिकारी कर्मचारियों के पदोन्नति में आरक्षण देने के संबंध में छत्तीसगढ़ प्रभारी मंत्री पीएल पुनिया सहित मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौपी थी। जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर संशोधित नोटिफिकेशन बुधवार को जारी कर दिया है।जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मरकाम ने बताया कि बरियों में उप तहसील गठन सामुदायिक भवन की स्वीकृति मंदिर का सौंदर्यीकरण पुरानी पेंशन बहाली जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी और फड़ मुंशीओ व प्रबंधकों के मानदेय में बढ़ोतरी पेंशन भागी के डीए में बढ़ोतरी जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 14 में सड़कों का निर्माण मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी बढ़ोतरी जनप्रतिनिधियों के फंड में बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों पर भी मुख्यमंत्री अपनी मुहर लगा चुके हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व ओबीसी गरीबों किसानों मजदूरों के हित में बखूबी काम कर रही है आने वाले समय में निश्चित रूप से पुनः काग्रेस की सरकार बनेगी।
     गौर तलब हैं कि छत्तीसगढ़ में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर संशोधित नोटिफिकेशन बुधवार को जारी कर दिया है। इसके तहत प्रथम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसमें अनुसूचित जाति को 13 फीसदी, जबकि अनुसूचित जन जाति के लिए 32 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि यह आरक्षण प्रथम श्रेणी के पदों से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति होने, द्वितीय श्रेणी के पदों से प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति और तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नत होने पर दिया जाएगा। विभागों में पदोन्नति के मसले इस आरक्षण के वजह से लंबित थे। अब इस नए संशोधन नियम के आधार पर पदोन्नति हो सकेगी।

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