बलरामपुर

तहसीलदार पर हुए हमले के आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज, जेसीबी, हाइवा, ट्रैक्टर सहित कार को भी किया जब्त

अवैध रेत उत्खनन व परिवहन पर प्रशासन व पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही, कलेक्टर ने 6 अनुज्ञप्ति पर लगाई रोक और मुख्य आरोपी के अनुज्ञप्ति को किया निरस्त

बलरामपुर जिले में रेत के भंडारण व परिवहन पर रोक लगाने हेतु प्रशासन द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए 6 अनुज्ञप्तिधारी के रेत भंडारण व परिवहन पर आगामी आदेश तक रोक लगाई है तथा एक अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्ति को ही निरस्त कर दिया है। कलेक्टर श्री कुंदन कुमार ने बीती रात तहसीलदार की टीम पर किये हमले के मुख्य आरोपी अजीत सिंह के अनुज्ञप्ति को निरस्त किया है। रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन तथा तहसीलदार पर हुए हमले की सूचना पर कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने तत्काल मौके पर पहुंचकर वस्तुस्थिति का जायजा लेने के बाद बड़ी कार्यवाही करते हुए रेत माफियाओं को कड़ा संदेश दिया है।

कलेक्टर के निर्देश पर नियमों का पालन न करने तथा शासकीय कार्य मे बाधा उत्पन्न करने के लिए अजीत सिंह, मनमोहन, पिंटू, विजय यादव व अन्य के ऊपर भादवि की धारा 147, 148, 149, 506, 323, 186, 353, 332, 427 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है।
शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री कुंदन कुमार व पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू ने तत्काल मौके पर पहुंचकर कानून व्यवस्था का जायजा लिया। कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने सयुंक्त रूप से कहा कि शासकीय कार्य मे बाधा डालने वालों पर विधि सम्मत कड़ी कार्यवाही की गई है। उन्होंने कहा कि हमने तहसीलदार से बात कर पूरी जानकारी ली है और जिसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि रेत माफियाओं के विरुद्ध विधि संगत कार्यवाही की जारी है, कानून सर्वाेपरि है तथा कोई भी इससे ऊपर नहीं है। प्रशासन और अधिक मनोबल के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा, प्रशासन व पुलिस के लोग आगे भी अपना काम करेंगे। साथ ही कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखी जा रही है तथा अधिकारियों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसी के साथ ही कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना प्रभारी सनावल के द्वारा अवैध रेत लोड 08 ट्रक को जप्त किया गया, जिस पर खनिज विभाग द्वारा विधिवत कार्यवाही की गई है। इसी के साथ ही मुख्य आरोपी अजीत सिंह के डंपिंग साइट से एक जेसीबी, 2 खाली हाइवा, 2 ट्रेक्टर तथा 1 कार को जप्त किया गया एवं अजीत सिंह के साइट को सील किया गया। लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत भी मामला दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक श्री साहू ने आरोपियों के सहयोगियों से पूछताछ तथा उनकी तलाशी के लिए 03 टीमों को उत्तरप्रदेश तथा अम्बिकापुर भेजा गया है।

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