बलरामपुर कलेक्टर कुन्दन कुमार द्वारा 20 अप्रैल को विकासखण्ड बलरामपुर के भ्रमण के दौरान प्राथमिक शाला हरदीदोहर एवं पहाड़ी कोरवा आश्रम सरगड़ी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में विद्यालय एवं आश्रम में अव्यवस्था व बच्चों का स्तर न्यून पाया गया साथ ही साफ-सफाई, रंग-रोगन प्रिंट चार्ट तथा कई प्रकार के कार्य अपूर्ण पाये गये, जो लापरवाही को प्रदर्शित करता है। छत्तीसगढ़ आचरण अधिनियम 1965 के नियम (1) (2) (3) के विरूद्ध है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने पदीय दायित्वों का सजगता से निर्वहन नहीं करने पर प्राथमिक शाला हरदीदोहर के सहायक शिक्षक एल.बी. श्री सिरधनी सिंह एवं पहाड़ी कोरवा आश्रम सरगड़ी के सहायक शिक्षक एल.बी. प्रभारी आश्रम अधीक्षक श्री मोहन राम को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के उप नियम 9 (2) के तहत तत्काल प्रभार से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में सिरधानी सिंह एवं मोहन राम मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बलरामपुर निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में सिरधनी सिंह एवं मोहन राम को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।