बलरामपुर। जिला रोजगार अधिकारी ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के परिपालन में जिले में राज्य शासन द्वारा महत्वाकांक्षी योजना बेरोजगारी भत्ता 01 अप्रैल 2023 से प्रारंभ की गई है। उन्होंने बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं से कहा है कि योजना का लाभ लेने के लिए शासन की वेब पोर्टल berojgaribhatta.cg,nic.in पर अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों द्वारा वेब पोर्टल पर आवेदन किये जाने के उपरांत आवेदक को विभाग द्वारा सत्यापन स्थल एवं तिथि/समय की सूचना SMS/दूरभाष के माध्यम से दी जाएगी। इसके उपरांत निर्धारित कलस्टर समितियों द्वारा उक्त आवेदनकर्ता को समस्त दस्तावेज के साथ सत्यापन किया जायेगा। कलस्टर समितियों द्वारा सत्यापन एवं बैंक खातों का सत्यापन उपरांत पात्र आवेदकों को राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रतिमाह राशि 25 सौ रुपये आवेदक के बैंक खाते में अंतरण किया जायेगा। आवेदक बेरोजगारी भत्ता हेतु किसी भी जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय बलरामपुर अथवा सर्व जनपद पंचायत/नगर पंचायत से संपर्क कर सकते हैं। बेरोजगारी भत्ता के लिए अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी तथा 01 अप्रैल 2023 की स्थिति में आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए साथ ही आवेदक 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा रोजगार कार्यालय में पंजीयन 02 वर्ष पुराना होना चाहिए। आवेदक की आय का कोई स्त्रोत ना हो तथा आय प्रमाण पत्र आवेदन तिथि से 01 साल के भीतर बना होना चाहिए।