बलरामपुर

हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पीठासीन ने ”आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई”

बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर थाना अंतर्गत बसंतपुर मैं शादीशुदा महिला के साथ बलात्कार कर पत्थर से मार कर हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पीठासीन अधिकारी प्रफुल्ल कुमार सोनवानी ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई आरोपी जानकी यादव ने महिला के साथ बलात्कार करने के बाद पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दी इस मामले में लगभग 5 वर्ष तक प्रकरण चलने के बाद सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनाई

वाड्रफनगर थाना बसंतपुर क्षेत्र में पीड़ित महिला को जबरदस्ती उसे जानकी यादव ने अपहरण कर वाड्रफनगर माखापोखर नर्सरी जंगल में ले जाकर बलात्कार करने के बाद पत्थर से मारकर पीड़ित महिला की हत्या की गई वाड्रफनगर थाना में अपराध 108 2015 के अंतर्गत धारा 366, 376 ,302, और 201 पर अपराध पंजीबद्ध कर जान की यादों के विरुद्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी के विरोध अपहरण कर बलात्कार और हत्या और साक्ष्य छुपाने का अपराध प्रमाणित होने पर अपर सत्र जिला न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी प्रफुल्ल कुमार सोनवानी के न्यायालय द्वारा दोस्त सिद्ध पाए जाने पर 366 पर 5 वर्ष 376 पर 10 वर्ष और 302 में आजीवन कारावास तथा 201 में 5 वर्ष श्रम कारावास तथा सभी धाराओं में 500 -500के अर्थ दंड से दंडित भी किया है

-ध्रुव प्रसाद गुप्ता- अति.लोक. अभियोजक

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