झारखण्ड सरकार द्वारा 01 लाख रूपये के घोषित ईनाम के आरोपी टी.पी.सी. (तृतीय प्रस्तुति कमेटी ) नक्सली सदस्य रामचन्द्र पिता संतोष यादव उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम उद्यतखां थाना महुआडांड़ जिला लातेहार झारखण्ड के गिरफ्तारी के संबंध में।
राम गोपाल गर्ग (भा.पु.से) पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज सरगुजा के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग (भा.पु.से.) जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के नेतृत्व में जिला बलरामपुर में नक्सली उन्मूलन कार्य बड़ी तेजी से कराया जा रहा है बदरचुआ, भूताहीमोड़, पुदाग, सीआरपीएफ कैम्प को स्थापित किया गया। झारखण्ड पुलिस, सीआरपीएफ एवं कोबरा बटलियन द्वारा संयुक्त ऑपरेशन कर बुढा पहाड़ में नक्सलियों की सक्रियता को विफल कर दिया गया है तथा नक्सलियों के छुपाये केम्प में काफी ज्यादा हथियार आईडी पिछले दिनों बरामद किये गये है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस ने अपना नेटवर्क बिछाया है इसी कड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन प्रशांत कतलम को थाना सामरी क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा बाक्साइट खदान में लगी पोकलेन मशीन में नक्सलियों ने घटना को अंजाम देकर आग लगा दिया था उस घटना में शामिल नक्सली रामचन्द्र उर्फ रमेश यादव का लोकेशन मिलने से पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग को सूचना दिये एवं उनके आदेशानुसार टीम का गठन किया गया जिसमें उप पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑपरेशन डी.के. सिंह के अगुवाई में निरीक्षक फरदीनन्द कुजूर, सहायक उप निरीक्षक आनंद मसीह तिर्की, प्र0आर0. 246 राजेन्द्र ध्रुव, प्र 0आर0. 26 जेम्स लकड़ा, आर. 413 विजय टोपी, आर. 768 जीवन किशोर तिग्गा, आर. 1204 बुद्धिमान सिंह, आर. 704 दीपक कुमार बघेल, आर. 509 आभाष मिंग, आर. 970 नितिन खाखा, आर. 1044 अमर साथ टीम गठित किया जाकर रवाना किया गया था आरोपी रामचन्द्र यादव अपने ससुराल थाना सन्ना क्षेत्र जिला जशपुर में लुक-छिपकर रह रहा था उच्चअधिकारियों के निर्देशानुसार टीम के द्वारा घेराबंदी कर दबिश दी गई और रामचन्द्र यादव को पकड़ने में सफलता मिली। आरोपी के निशानदेही पर घटना के समय रखे हथियार 12 बोर को घर के बाड़ी में गड़कर छिपा कर रखा गया था जिसे बरामद कीया गया घटना में शामिल शंकर यादव, गुड्डू यादव व जगदीश यादव के घर में दबिश दी गई जहां जगदीश यादव में मिला जिससे पूछताछ करने पर घटना में शामिल होना बताया और घटना में प्रयुक्त तलवार को भी बरामद कराया बाद दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया उपरोक्त कार्यवाही में विशेष सूचना शाखा बलरामपुर का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।
आरोपी रामचन्द्र यादव उर्फ रमेश यादव उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम उदालखांड़ थाना महुआडांड जिला लातेहार झारखण्ड के गांव में टीपीसी सबजोनल कमाण्डर अंशु यादव निवासी ग्राम निंदीर थाना एवं जिला लातेहार द्वारा अपने टीपीसी दस्ता सदस्यों के आना-जाना था वर्ष 2013 में अंशु यादव द्वारा टीपीसी दस्ता के खाने-पीने की व्यवस्था रामचन्द्र यादव से कराया जाता था एक दिन अंशु यादव रामचन्द्र को अपने टीपीसी दस्ते में शामिल होने के लिए बोला गया और दबाव बनाकर अपने दस्ते में वर्ष 2013 में शामिल कर लिया तब से आरोपी रामचंद्र यादव इस इसका साथी जगदीश यादव बेलवार, केराखांड़, कापू, हादीबाग, दवनादुरूप, आप, कोरगी एरिया थाना नेतरहाट जिला लातेहार एवं महुआडांड थाना क्षेत्र में सक्रिय होकर टीपीसी सदस्य के रूप में दस्ता के लिये कार्य करने लगा इसके टीपीसी दस्ते में 1. अंशु यादव सब जोनल कमाण्डर 2. आलोक यादव सब जोनल कमाण्डर 3. चेतन उर्फ चितावन यादव एरिया कमाण्डर, 4. विकास यादव एरिया कमाण्डर 5. प्रभात बड़ा एरिया कमाण्डर, 6. मालेश्वर गंझू एरिया कमाण्डर 7. दिलीप बड़ा सदस्य, 8. छोटू उरांव सदस्य 9. जगदीश यादव सदस्य 10. शंकरयादव सदस्य 11. गुड्डू यादव सदस्य 12. जितेन्द्र यादव सदस्य शामिल थे। आरोपी द्वारा निम्नलिखित घटना में अपने संलिप्तता स्वीकार किया गया है-
1. वर्ष 2014 में के बाजार टांड़ में जिप्सी गाड़ी में आगजनी की घटना।
2. वर्ष 2014 में गुरदरी थाना गुरदरी जिला गुमला में ट्रक में आगजनी की घटना
3. जोरी महुआडांड़ रोड़ में रोड़ निर्माण कार्य में लगे मुंशी से वसूली को लेकर मारपीट 4. वर्ष 2017 में राजेंद्रपुर थाना सामरीपाठ जिला बलरामपुर-रामानुजगंज छ.ग. मे ट्रक में आगजनी की घटना
जिसमें टीपीसी दस्ते के उपरोक्त सभी सदस्य शामिल थे।
5. वर्ष 2017 में सीताराम केशर कुरुंद महुआडांड़ में वसूली को लेकर आगजनी एवं मारपीट किये थे। वर्ष 2019 में महुआडांड़ के आगजनी एवं मारपीट के कांड में जेल गया था जहां से वर्ष 2020 के अंतिम में जमानत पर रिहा हुआ है एवं फिर से टीपीसी के नक्सली गतिविधियों में सक्रियता रहा। उक्त आरोपी के विरुद्ध थाना सामरीपाठ में दिनांक 21.05.2017 को अजित कुमार सिंह बीकेसी बाक्साईट खदान मैनेजर के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया था कि बाक्साईट उत्खनन में लगी बोल्वो कम्पनी का एक पोकलेन मशीन को अज्ञान नक्सली के द्वारा आग लगा दिया गया है कि रिपोर्ट पर थाना सामरीपाठ में अपराध क्रमांक 16/17 धारा 435 भादवि चारा छ.ग. जन सुरक्षा अधिनियम की धारा 2005 की धारा 8 (1) (3) (5) पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान घटना में शामिल नक्सली माओवादी चिंतामन यादव उर्फ चैतन पिता दशरथ यादव उम्र 38 वर्ष से पूछताछ के दौरान उक्त घटना में रामचन्द्र यादव उर्फ रमेश यादव व अन्य सशस्त्र नक्सलियों का शामिल होना बताया गया था। मेमोरण्डम कथन अनुसार बताये अन्य आरोपियों का पता नहीं चलने पर घटना में शामिल सभी आरोपियों का फरारी पंचनामा तैयार कर चालान पेश किया गया था एवं आरोपी रामचन्द्र यादव का न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय राजपुर द्वारा स्थायी वारंट जारी किया गया था स्थायी वारंट तामीली में भी सफलता मिली।
मोहित गर्ग (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक जिला बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा नक्सलियों को समाज के मुख्य धारा में लौटने एवं छ.ग. शासन के नक्सल पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने की अपील की गई है।