रामानुजगंज सगे चाचा का 12 वर्षीय भतीजी पर टूटा हैवानियत का कहर दो बार दुष्कर्म करने के बाद बेदम की मारपीट की गई। घटना की जानकारी मासूम के माँ को लगने के बाद मासूम की मां ने रामानुजनगंज थाने में आकर दी जिस पर पुलिस के द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए आरोपी के विरुद्ध धारा 363,323 376(ड)506 के तहत अपराध पंजीबद्ध तत्काल आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जो चाचा अपने ससुराल झारखंड में में रहता है। वह 29 सितंबर को अपने भाभी और केरल चलने को बोलने लगा जहां उसका भाई एवं महिला का पति काम करता है परंतु भाभी के द्वारा जाने से इनकार किया गया तो उसने जबर्दस्ती अपने 12 वर्षीय भतीजी को ले जाने की जिद करने लगा परंतु भाभी के द्वारा बार-बार मना करने के बाद भी जबरदस्ती हाथ पकड़ कर ले गया। वह भतीजी को झारखंड ले गया। झारखंड ले जाने के दौरान एक बार चलगली मोड में एवं घर पहुंचने से पूर्व चाचा ने भतीजे के साथ दुष्कर्म की घटना कीया। मां के द्वारा रामानुजगंज थाने जाकर अपराध पंजीबद्ध कराया
राखी बंधवाने भाई गया तो बहन को वापस लेकर आया तो मां को घटना की जानकारी रोते हुवे बताई…….
12 वर्षीय मासूम का भाई राखी बंधवाने के लिए रक्षाबंधन के दिन जब वह झारखंड के ग्राम कठौतिया गया तो वापस अपनी बहन को लेकर आया जब मां अपने बेटी को सुस्त एवं परेशान देखी तो पूछने लगी तो उसने अपने साथ हुए दुष्कर्म एवं मारपीट की घटना से अवगत कराया इसके बाद रामानुजगंज थाने जाकर मामला पंजीबद्ध कराया गया।
मारपीट कर नहीं बताने की की दी थी धमकी…..
चाचा के द्वारा न केवल भतीजी के साथ दुष्कर्म की घटना की गई थी। चाचा के द्वारा नहीं बताने की धमकी भी दी गई थी वहीं भतीजी के साथ क्रूरता पूर्वक मारपीट भी की गई थी वह किसी को नहीं बताने की धमकी दी गई थी। जब मां ने अपनी बेटी के शरीर पर कई चोट के निशान देखे तो चाचा के हैवानियत का पता चला।
घटना से सहमी बच्ची नहीं बता रही थी घटना के बारे में…….
घटना के बाद भतीजी पर चाचा का इतना ज्यादा खौफ था कि मां के द्वारा बार-बार पूछने पर भी वह नहीं बता रही थी कि उसके साथ क्या घटना हुआ परंतु मां ने जब शरीर पर चोट के निशान देखे तो पूछने लगी तो वह सहम कर पूरे घटना की जानकारी दी।
पूरे मामले में SP के निर्देश पर आरोपी के विरुद्ध धारा 363,323 376(ड)506 के तहत अपराध पंजीबद्ध तत्काल विवेचना शुरू की और आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार कर लाया जिसे न्यायालय पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया इस पूरे मामले में उप निरीक्षक कृपा राम लकड़ा, प्रधान आरक्षक अतुल दुबे एवं आरक्षक राजेश पाल, रंजित तिर्की,जगरानी तिर्की, शामिल थे