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विद्युत करंट से नीलगाय का शिकार करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई

ANAND MISHRA OFFICIAL PRESENTS

वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आरोपियों पर मामला दर्ज

वनपरिक्षेत्र रामानुजगंज में नीलगाय के अवैध शिकार के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार

बलरामपुर-रामानुजगंज, 05 जनवरी 2025:
वनपरिक्षेत्र रामानुजगंज के अंतर्गत ग्राम इन्द्रपुर (ब्रम्हदेव पारा) में वन्यजीव नीलगाय के अवैध शिकार के गंभीर मामले का खुलासा हुआ है। वन विभाग द्वारा इस मामले में वन अपराध प्रकरण क्रमांक 21692/03 दर्ज किया गया।

आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारियां:

सन्तोष पाण्डेय एसडीओ

अवैध शिकार में संलिप्त 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनकी जानकारी निम्नानुसार है:

  1. लक्ष्मी प्रसाद कुर्रे (उम्र 45 वर्ष) – निवासी इन्द्रपुर।
  2. विश्वनाथ रवि (उम्र 60 वर्ष) – निवासी इन्द्रपुर।
  3. शिवकुमार रवि (उम्र 70 वर्ष) – निवासी इन्द्रपुर।
  4. गिरवर रवि (उम्र 22 वर्ष) – निवासी इन्द्रपुर।
  5. पन्नालाल रवि (उम्र 28 वर्ष) – निवासी सनावल।
  6. कन्हाई प्रसाद कुर्रे (उम्र 47 वर्ष) – निवासी इन्द्रपुर।

जप्त सामग्री:

आरोपियों के पास से अवैध शिकार में प्रयुक्त और शिकार किए गए नीलगाय से संबंधित निम्न सामग्री जप्त की गई:

  1. नीलगाय का मांस: लगभग 30 किलोग्राम।
  2. नीलगाय का सिर और पैर।
  3. शिकार में उपयोग किए गए उपकरण:

2 नग टांगी।

जी.आई. तार।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई:

आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की निम्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है: धारा 2: वन्यजीवों की परिभाषा और संरक्षण,धारा 9: किसी भी वन्यजीव के शिकार पर प्रतिबंध,धारा 50: अपराध की जांच और सामग्री की जब्ती,धारा 51: अधिनियम का उल्लंघन करने पर दंड।

धारा 52: अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करना।

आगे की कार्यवाही:

गिरफ्तार आरोपियों को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और उन्हें जेल दाखिल कराने की प्रक्रिया जारी है। वन विभाग ने मामले की गहन जांच और क्षेत्र में अवैध शिकार की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाने का आश्वासन दिया है।

वन विभाग का संदेश:

वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर वन विभाग ने आम जनता से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि वन्यजीव संरक्षण न केवल हमारी जिम्मेदारी है बल्कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

“अवैध शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

यह मामला वन्यजीव संरक्षण की दिशा में विभाग की तत्परता और गंभीरता को दर्शाता है।

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