अम्बिकापुर। मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर नवीद शुजाऊद्दीन के दिनांक 07/02/2023 जारी आदेश के तहत वृत्त स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा दिनांक 03.02.2023 के अनुसार निम्नलिखित बी.एफ.ओ. ( वनरक्षक) को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सी.एफ.ओ. (वनपाल) के पद पर पुनरीक्षित वेतन लेवल-5 (22400-71200 ) में पदोन्नति दी जाकर उनके नाम के समक्ष अंकित वनमण्डल में पदस्थ किया गया है।
सी.एफ.ओ. ( वनपाल) के पद पर पदोन्नति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर नवीन पदस्थापना स्थल पर उपस्थित नहीं होने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा।उक्त पदोन्नति आदेश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका WP (PIL ) 91/2019 S. Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Another एवं WP(S) No, 9778/2019 Vishnu Prastanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Another में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा। संबंधित कर्मचारियों के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई विसंगति पाये जाने पर पदोन्नति आदेश तदनुसार परिवर्तनशील होगा। पदोन्नत कर्मचारियों की पदोन्नति से वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी, पदोन्नति के परिप्रेक्ष्य में वरिष्ठता का दावा मान्य नहीं होगा।