
बलरामपुर: अवैध शराब की बिक्री पर आबकारी उड़नदस्ता की बड़ी कार्रवाई, आरोपी जेल भेजा गया
बलरामपुर: संभागीय आबकारी उड़नदस्ता सरगुजा की टीम ने बलरामपुर जिले के ग्राम गोंदला में छापेमारी कर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की अवैध शराब जप्त की। आरोपी अशर्फीलाल गुप्ता को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए जेल भेजा गया।

मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई
उपायुक्त आबकारी विजय सेन शर्मा के मार्गदर्शन और सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम गोंदला निवासी अशर्फीलाल गुप्ता अपने घर से बाहर राज्यों की शराब बेच रहा है।
घर में छापेमारी और बरामदगी:
29 पाव गोवा व्हिस्की (मध्य प्रदेश लेबल लगी)
29 पाव मैकडॉवेल नंबर वन व्हिस्की (उत्तर प्रदेश लेबल लगी)
कुल: 10.44 लीटर अन्य राज्यों की मदिरा
8 लीटर महुआ शराब
आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1), 34(2), 36 और 59(क) के तहत अपराध पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रामानुजगंज में पेश किया गया, जहां से जेल दाखिल करने का आदेश मिला।
त्रिकुंडा में दूसरी कार्रवाई:
उसी दिन थाना त्रिकुंडा अंतर्गत ग्राम डिंडो निवासी गणेश ठाकुर के घर छापेमारी कर 20 पाव गोवा व्हिस्की (मध्य प्रदेश लेबल लगी) बरामद की गई। गणेश ठाकुर के खिलाफ भी आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
कार्रवाई में शामिल अधिकारी और टीम:
सहायक जिला आबकारी अधिकारी: रंजीत गुप्ता
आबकारी उप निरीक्षक: टी. आर. केहरी
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आबकारी मुख्य आरक्षक रमेश दुबे,नगर सैनिक कुमारु राम,महिला सैनिक: राजकुमारी और संगीता
आबकारी विभाग की यह कार्रवाई राज्य में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक प्रभावी कदम है। अधिकारीगण ने स्पष्ट किया है कि ऐसी गतिविधियों पर रोकथाम के लिए उड़नदस्ता टीम आगे भी सक्रिय रूप से कार्रवाई करती रहेगी।



