छत्तीसगढ़बलरामपुर

प्रशासन द्वारा कोटपा एक्ट के तहत की कार्यवाही,,,तम्बाकू पदार्थों का सेवन न करने के लिये किया जा रहा जागरूक…

कोटपा एक्ट के तहत् गैर वैधानिक रूप से तम्बाकू पदार्थों के विक्रय पर की गई चालानी कार्यवाही

बलरामपुर। खाद्य एवं औषधि प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस एवं नगर पालिका की संयुक्त टीम के द्वारा कुसमी नगर पंचायत में कोटपा एक्ट के तहत् चालानी कार्यवाही की गई तथा जिन तम्बाकू पदार्थों में वैधानिक चेतावनी का पालन नहीं किया गया है, उनकी जब्ती की गई। जिला प्रशासन द्वारा लगातार तम्बाकू उत्पादों के गैर वैधानिक विक्रय पर रोक तथा तम्बाकू पदार्थों के सेवन न करने हेतु लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कलेक्टर द्वारा निरंतर अधिकारियों को निर्देशित कर तम्बाकू व अन्य मादक पदार्थों के गैर वैधानिक विक्रय पर कार्यवाही करने को कहा गया। इसी क्रम में नगर पंचायत कुसमी के आलोक किराना, पंकज किराना, रमेश गुप्ता एवं कमलापुरी को तम्बाकु उत्पाद संबंधित सामग्री बेचने पर चालान काटा गया तथा स्कूल के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचने के निर्देश दिये गए। साथ ही मुख्य नगरपालिका अधिकारी कुसमी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी तथा थाना प्रभारी द्वारा कुसमी नगर पंचायत को तम्बाकू मुक्त नगर बनाने का निर्णय लिया गया।
इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी  नितेश मिश्रा, खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ0 अनुज, थाना प्रभारी कोमल तिग्गा, औषधि निरीक्षक  विरेन्द्र भगत सहित अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित थे।

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