बलरामपुर जिले के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र में एक 5 साल की मासूम के साथ बलात्कार के आरोपी को 39 दिन के भीतर कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ ही 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। सरगुजा संभाग में यह अब तक का पहला मामला है जहां इतनी जल्दी किसी आरोपी को कठोर सजा दिया गया है।
घटना 2 जुलाई 2021 की है पीड़िता अपने घर के पास खेल रही थी उसी दौरान आरोपी महेश वहां आया और चॉकलेट देने के बहाने पीड़िता को नदी की तरफ ले गया और उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। मासूम जब रोने लगी तो आरोपी ने उसे ₹10 देकर भगा दिया था परिजनों की रिपोर्ट पर मामले में पुलिस ने 3 जुलाई को अपराध दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 5 दिनों के भीतर कोर्ट में चालान पेश किया था मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी और उन 39 दिन के भीतर ही इस मामले में फैसला आ गया है और कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास के साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता को 10 लाख रुपए सहायता राशि एवं अन्य सहायता देने के भी आदेश दिए हैं।