Uncategorized

बलरामपुर में नाबालिगों के वाहन संचालन पर सख्ती, 21 मामलों में चालान

बलरामपुर में नाबालिगों के वाहन संचालन पर सख्ती, 21 मामलों में चालान

बलरामपुर-रामानुजगंज, 30 जुलाई। जिले में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यातायात पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत अब तक 21 प्रकरणों में चालानी कार्रवाई की जा चुकी है।पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर (भा.पु.से.) के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी के मार्गदर्शन में जिलेभर में यह अभियान संचालित किया जा रहा है।अभियान के तहत थाना एवं चौकी पुलिस ने अपने-अपने क्षेत्रों के विद्यालयों में छुट्टी के समय विशेष जांच की।

इस दौरान नाबालिग छात्र-छात्राओं द्वारा चलाए जा रहे दोपहिया वाहनों को जब्त कर संबंधित थाना एवं चौकी में रखा गया। विद्यार्थियों को सुरक्षित रूप से रिक्शा, ऑटो, बस या अन्य माध्यम से घर भेजा गया। वहीं, उनके अभिभावकों को बुलाकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 4/181 एवं 5/180 के तहत ₹2,000 का चालान किया गया और भविष्य में नाबालिग बच्चों को वाहन नहीं देने की सख्त हिदायत दी गई।पुलिस ने जिले के सभी विद्यालयों के प्राचार्यों एवं प्रधान पाठकों को भी निर्देश दिए हैं कि बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस अथवा नाबालिग छात्र-छात्राओं को किसी भी स्थिति में दोपहिया वाहन से विद्यालय आने की अनुमति न दी जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।यातायात पुलिस ने बताया कि यह विशेष अभियान लगातार एक सप्ताह तक चलेगा।

इस दौरान चालानी कार्रवाई के साथ-साथ लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। इसके बाद भी सुधार नहीं होने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199(क) के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें पालक या अभिभावक पर ₹25,000 तक का जुर्माना और तीन वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।जिला पुलिस ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी परिस्थिति में वाहन चलाने की अनुमति न दें तथा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित कर सुरक्षित यातायात व्यवस्था में सहयोग करें।

Related Articles

Back to top button