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बालिकाओं, महिलाओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोपियों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी

महिला सुरक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला

बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित करने के संबंध में ।छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के नियम 6 के उप-नियम ( 4 ) में निम्नानुसार प्रावधान है:-

“कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया

गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा:

परन्तु जहां तक किसी उम्मीदवार के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा। बालिका महिलाओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के अपराधियों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की यह घोषणा आज से ही अमल में लाई गई है समान प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश

✅ बालिकाओं, महिलाओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोपियों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी
✅ मुख्यमंत्री भुपेश बघेल की घोषणा पर अमल
✅ सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश

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