बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत दबगड़ी में साल 2017 में युवक के मिले नरकंकाल के मामले में आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी पति पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी पति पत्नी ने युवक की हत्या करके उसे अपने ही घर में दफन कर दिया था और फिर उसी की मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए थे लगभग डेढ़ साल बाद पुलिस ने घर में खुदाई करने के बाद युवक के कंकाल को बरामद किया था। कुमार के गाए हुए राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक ध्रुव प्रसाद गुप्ता ने पैरवी की है
मृतक चिंतामणि मिश्रा का आरोपी की पत्नी मनीषा जायसवाल के साथ अवैध संबंध था आरोपी को जब इस बात का पता चला तो उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर चिंतामणि की हत्या करने की योजना बनाई थी। आरोपी की पत्नी मनीषा ने फोन करके चिंतामणि को पहले अपने घर बुलाया था और फिर उसकी हत्या करके लाश को घर के भीतर ही दफन कर दिया था। आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद घर को आग लगा दिया था और वहां से मृतक की मोटरसाइकिल और मोबाइल लेकर फरार हो गए थे।
मृतक चिंतामणि मिश्रा के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस की टीम गुमशुदगी का मामला दर्ज कर विवेचना कर रही थी और लगभग डेढ़ साल बाद जब आरोपी पति पत्नी किसी काम से गांव में पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर जब पूछताछ किया था तो पूरे मामले का खुलासा हुआ था। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस की टीम ने खंडहर बन चुके उस घर को खुद कर मृतक का कंकाल बरामद किया था। जिला सत्र न्यायाधीश ने आज इस मामले का फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपी पति पत्नी को दोषी पाते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है।