बलरामपुर

बाल श्रम अधिनियम पर पंचायत स्तर में आयोजित की गई जनजागरूकता अभियान

बलरामपुर कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के निर्देश में जिला कार्यक्रम अधिकारी के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण ईकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले के सभी विकासखण्डों में विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अनुक्रम में 01 जून 2022 को विकासखण्ड रामचन्द्रपुर के ग्राम भंवरमाल एवं मितगई में जिला बाल संरक्षण अधिकारी व संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख के द्वारा विशेष शिविर आयोजित कर ग्रामीणों के बीच बाल विवाह, फास्टर केयर, दत्तक ग्रहण, जेजे व पास्को एक्ट, बाल श्रम तथा विशेष देखरेख एवं संरक्षण वाले बच्चों हेतु उपलब्ध सुविधाओं व अन्य विषयों पर जन जागरूकता फैलाया गया।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 की धारा (2) के अनुसार किसी भी बच्चे से कार्य कराने पर पाबंदी है। कूड़ा बीनने एवं सफाई के कार्य को अधिनियम के तहत खतरनाक व्यवसाय की श्रेणी में रखा गया है। उपरोक्त के तारतम्य में यह आवश्यक है कि बाल श्रमिक, कूड़ा, कचरा बीनने के व्यवसाय तथा भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों की पहचान कर उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाये तथा उनको शिक्षा एवं अन्य सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाये साथ ही उनके परिवार को भी शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाते हुए उनके प्रशिक्षण एवं रोजगार की व्यवस्था कराये जाने तथा बाल विवाह से होने वाले नुकसान संबंधी विशेष जानकारी प्रदान किया गया। अभियान में जिला बाल संरक्षण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी के साथ परियोजना क्षेत्रों के परियोजना अधिकारी सेक्टर पर्यवेक्षक तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सरपंच, सचिव एवं ग्रामीण उपस्थित थे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button