राजपुर। सरगुजा के पूर्व सांसद कमलभान सिंह ने आरक्षण विधेयक पर राजपुर के विश्राम गृह में प्रेस वार्ता आयोजित की गई।
भारतीय जनता पार्टी के सरगुजा के पूर्व सांसद कमलभान सिंह ने विश्राम गृह राजपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ के पूर्व सरकार डॉ रमन सिंह के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षण नियम लागू किया था उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाईकोर्ट के स्थगन को हटा दिया है अब 58% आरक्षण नियम पुनः लागू हो गया है इसके तहत छत्तीसगढ़ में जो भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी अब पुनः प्रारंभ हो जाएगी। हम सभी आदिवासी छत्तीसगढ़ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो 20% आरक्षण मिलता था अब 32 प्रतिशत और अनुसूचित जाति को 12% ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने 2012 में 58 प्रतिशत की आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी जिसे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में रद्द कर दिया था उस वक्त हाईकोर्ट ने 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 58% करना असंवैधानिक मानते हुए कोर्ट ने आबादी के अनुसार आरक्षण देने को गलत माना था। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को पलट दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 58% आरक्षण लागू करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोक को हटा दिया है साथ ही भर्ती और प्रमोशन प्रक्रिया अभी तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर के भाजपा के आदिवासी मोर्चा ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है।
प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल जिले के महामंत्री संजय सिंह प्रदेश किसान मोर्चा के कार्यसमिति सदस्य शिवनाथ जयसवाल जिला व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल जिला मीडिया प्रभारी अनिल तिवारी शिवशंकर सिंह मरावी,धरम सिंह संतोष पांडे दीपक मित्तल पंकज गुप्ता आशीष सोनी सहित भाजपा के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।