बलरामपुररामानुजगंज

आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल रामानुजगंज में विधिक जागरूकता शिविर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामानुजगंज सिराजुद्दीन कुरैशी के मार्गदर्शन में विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन चंद्राकर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेशमा बैरागी जिला सचिव ने आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल रामानुजगंज के छात्राओं को विधिक जानकारी देते हुए कहा कि न्यायालय के द्वार सबके लिए खुले हुए हैं कोई भी व्यक्ति न्याय पाने के लिए अगर न्यायालय तक आता है तो उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। किसी भी तरह के मामले को लेकर के अगर कोई व्यक्ति वकील रखने में अधिवक्ता नियुक्त करने में सक्षम नहीं है तो देशभर में विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से अच्छे वकीलों की सेवाएं ऐसे लोगों को जो कि गरीब महिला बालक किसी प्रकार के हिंसा से पीड़ित हैं या जिनकी आय एक लाख रुपये वार्षिक से कम है उन्हें अधिवक्ता मुहैया कराया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर नालसा राज्य स्तर पर सालसा जिला स्तर पर डालसा और तहसील स्तर पर तालुका विधिक सेवा समिति गठित की गई हैं जिनके माध्यम से विधिक सेवाएं आम लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। तालुका विधिक सेवा समिति व्यवहार न्यायालय तहसील स्तर पर स्थापित की गई है जहां विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नियुक्त प्रति धारक अधिवक्ता उपस्थित रहते हैं जो ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों को प्रतिदिन अपनी सेवाएं देते हैं। इसके अलावा चलानी मामलों में जिनमें पुलिस किसी भी आरोपी के विरुद्ध रिमांड प्रस्तुत करती है उन मामलों में रिमांड अधिवक्ता भी नियुक्त होते हैं जो ऐसे लोगों के लिए न्यायालय में आरोपीगण की ओर से निशुल्क सेवा देने हेतु नियुक्त किए जाते हैं।



न्यायधीश रेशमा बैरागी ने लैंगिक अपराध पर विशेष चर्चा करते हुए पास्को एक्ट को एवं महिला संबंधित अपराधों पर विशेष जानकारी छात्र छात्राओं को दी

आगे कानूनी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं को वाहन चलाने की मनाही है 18 वर्ष के पश्चात ही मोटर ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है और उसके बाद ही उसे वाहन चलाने की अनुमति होती है बगैर लाइसेंस के या वाहन चालन अनुज्ञप्ति के अगर कोई मोटरसाइकिल चलाता है तो उसके विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही होती है।


मौलिक अधिकार व कर्तव्य के बारे में बताया और कहा कि किसी दूसरे के अधिकारों में अतिक्रमण ही सामान्य ढंग से कहा जाए तो अपराध है इसलिए हमें दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वहन करना चाहिए।शिविर में अधिवक्ता राम नारायण जायसवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में टोनही प्रताड़ना अधिनियम लागू है किसी भी व्यक्ति को तो उन्हीं के रूप में चिन्ह अंकित करना अपराध है या फिर अगर कोई व्यक्ति स्वयं को झाड़-फूंक करने वाला ओझा बैगा बताता है वह भी अपराध है ऐसे मामले में अगर कोई इस तरह का अपराध करता है तो वह दंड का भागीदार होगा छत्तीसगढ़ में अधिनियम वर्ष 2005 से समूचे छत्तीसगढ़ पर प्रभाव शील इस मौके पर स्कूल समान सभा के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल एवं प्राचार्य पी आर सिंह और अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं एवं विद्यालय के स्टाफ तथा छात्रायें उपस्थित थे।

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