राजपुर। क्षेत्र में लगातार हो रहे अवैध पशु तस्करी को रोकने एवं पशु तस्करो के विरूद्ध कड़ी कार्यावाही करने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर पशु तस्करो के विरूद्ध कार्यावाही करने हेतु मुखबीर तैनात किया गया था। दिनांक 27.02.2023 को पस्ता पुलिस को रात्रि गस्त के दौरान सूचना मिली कि एक सफेद रंग का पीकप में पशु तस्कर अवैध मवेशी कुरतापूर्वक लोड कर राजपुर तरफ से झारखण्ड की ओर ले जा रहे है। सूचना पर थाना प्रभारी पस्ता द्वारा टीम गठित कर एवं ग्रामीणो से सहयोग लेकर फारेस्ट बेरियर के पास नाकाबंदी किया गया तो पीकप चालक पुलिस एवं ग्रामीणों को देखकर अचानक बेरियर से पहले ही पीकप मोडकर भागने लगा। जिसका पीछा पुलिस एवं ग्रामीणों द्वारा करने पर चिलमा की ओर गहना डांड सासू नदी किनारे पीकप को छोडकर चालक अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में भाग गया।
टार्च जलाकर पीकप में देखा तो पीकप कमांक JH 190 1988 में 04 नग बैल एवं 01 नग भैंसा को रस्सी से गले एवं पैर को कुरता पूर्वक पीकप के डाला में बांधकर जकड़ कर रखा हुआ दिखा। पीकप का चालक का आसपास जंगल में ग्रामीणों की सहयोग से तलाश किया गया जो नहीं मिला। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर छ.ग. कृषि पशु परीक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4.6.10 पशु कुरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11घ के तहत पीकप कमांक JH19D 1988 के अज्ञात चालक के विरूद्ध अपराध दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यावाही में सउनि जयप्रकाश कुजूर प्र.आर.अनिल पाण्डेय आरक्षक सुनिल पैंकरा, संजय तिर्की, आनंद बखला एवं ग्रामीण का सहयोग रहा।