मेगा कैम्प का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में संचालित शासन की विभिन्न योजनाओं से आम नागरिकों को अवगत तथा लाभान्वित कराना है:- न्यायाधीश श्री चन्द्राकर
बलरामपुर। राष्ट्रीय तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेगा लीगल सर्विस कैम्प का आयोजन कलेक्टर विजय दयाराम के. के निर्देशन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरैशी के मार्गदर्शन में किया गया। मेगा लीगल सर्विस कैम्प में 42 हितग्राहियों को शासन के योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया, साथ ही अन्य हितग्राहीमूलक योजनाओं की जानकारी भी दी गयी। बाजारपारा स्थित ऑडिटोरियम भवन में आयोजित मेगा लीगल सर्विस कैम्प का अपर कलेक्टर एस.एस. पैकरा, द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश मधुसूदन चन्द्राकर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंकज आलोक तिर्की, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत कतलम के द्वारा मां सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ किया गया। मेगा लीगल सर्विस कैम्प में न्यायाधीशों द्वारा विधिक सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई।
मेगा लीगल सर्विस कैम्प में पहुंचे आमजनों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधुसूदन चन्द्राकर ने संबोधित करते हुए कहा कि 21 अक्टूबर से 13 नवम्बर तक हर जिले में मेगा कैम्प का आयोजन किया जाना है, जिसके तहत जिले में आज मेगा कैम्प का आयोजन किया गया है। मेगा कैम्प का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में संचालित शासन की विभिन्न योजनाओं से आम नागरिकों को अवगत तथा लाभान्वित कराना है। उन्होंने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि हर व्यक्ति को साक्षर होना है शिक्षा के अभाव में व्यक्ति को उसके अधिकारों की जानकारी नहीं मिल पाती है, उन्होंने कहा कि बलरामपुर-रामानुजगंज जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी जिला होने पर भी यहां विकास की धारा बह रही है। चन्द्राकर ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा तीन प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिसमें निःशुल्क सहायता शिविर, लोक अदालत तथा विधिक साक्षरता शिविर है। उन्होंने नशापान के संबंध में कहा कि यह समाज के लिए अभिषाप है तथा इसके द्वारा अपराधिक गतिविधियां बढ़ जाती है, जो समाज के लिए कुरीति है। उन्होंने महिला अपराध के संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि हमें महिलाओं पर हो रहे अपराधों को रोकते हुए अपराध विहीन समाज की स्थापना करना है। मुख्य न्यायीक मजिस्ट्रेट पंकज आलोक तिर्की ने जिला प्रशासन को मेगा कैम्प के आयोजन के लिए बधाई दी, उन्होंने कहा कि मेगा कैम्प का आयोजन शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन का रूप है, अगर दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो यह न्याय है। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से कहा कि इस आधुनिक काल में महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त हैं, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। इस अवसर पर उन्होंने मानव अधिकारों के संबंध में विस्तृत जानकारी भी प्रदान की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत कतलम ने उपस्थित लोगों को जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि जिले में 14 थाने, 7 चौकियां तथा 7 कैम्प संचालित है, इनके द्वारा प्रत्येग गांव में चलित थाना का संचालन कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मेगा कैम्प के द्वारा आप लोगों से पुलिस प्रशासन को जुड़ने का मौका मिला है। उन्होंने हमर बेटी, हमर मान की जानकारी देते हुए कहा भारतीय कानून में महिलाओं को पर्याप्त कानूनी अधिकार प्राप्त है, इस ऐप के द्वारा महिलाएं अपने ऊपर हो रही अपराधों की जानकारी पुलिस को दे सकती हैं। उन्होंने कार्यक्रम में महिला संबंधी अपराधों की जानकारी दी। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों का निःशुल्क जांच कर दवाई का वितरण किया गया।
मेगा लीगल सर्विस कैम्प में समाज कल्याण विभाग द्वारा 04 दिव्यांगजनों को श्रवण यंत्र तथा 04 दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्रायसायकल प्रदान किया गया। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा 05 हितग्राहियों को आयुष्मान हेल्थ कार्ड, शिक्षा विभाग द्वारा सरस्वती साइकिल वितरण योजनांतर्गत 09 छात्राओं को साइकिल, उद्यान विभाग द्वारा 05 हितग्राहियों को अनुदान स्वीकृति प्रमाण पत्र, खाद्य विभाग 04 हितग्राहियों को राशन कार्ड, कृषि विभाग द्वारा 10 हितग्राहियों को सरसों बीज का वितरण किया गया।
इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर आर.एन.पाण्डेय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बलरामपुर भरत कौशिक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बसंत सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी के.एल.महिलांगे, जिला खाद्य अधिकारी शिवेन्द्र काम्ठे, सहायक संचालक उद्यान पतराम सिंह पैकरा सहित जिला स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी, छात्र-छात्राएं, आम नागरिक व हितग्राही उपस्थित थे।