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कलेक्टर ने ली ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की बैठक, कहा-अधिक से अधिक किसानों का पंजीयन कर राजीव गांधी किसान न्याय योजना का दिलाये लाभ

कलेक्टर श्री कुंदन कुमार और जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रीता यादव की संयुक्त अध्यक्षता में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ दिलाने हेतु जिला स्तरीय बैठक सयुंक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में विस्तृत चर्चा की गई तथा सभी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को समय सीमा में किसानों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री कुंदन कुमार ने कहा कि किसानों को पंजीयन की जानकारी दी जाए तथा अधिक से अधिक कृषकों को योजना के लाभ से अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत समस्त कृषि व उद्यानिकी फसल पर प्रति एकड़ 9 हजार रुपये अनुदान सहायता का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2020-21 जिन किसानों ने धान का समर्थन मूल्य पर विक्रय किया हो तथा उस रकबे में धान के स्थान पर अन्य कृषि या उद्यानिकी फसल लगाता है तो उसे 10 हज़ार रुपये प्रति एकड़ प्रदान किया जाएगा। साथ ही यदि किसान खेत में वृक्षारोपण करता है, तो उसे आगामी 3 वर्षों तक 10 हज़ार रुपये प्रति एकड़ प्रदान किया जाएगा । कलेक्टर श्री कुमार ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना केवल शासन की महत्वकांक्षी योजना है जिससे कृषकों को सीधा लाभ मिलेगा, इसलिए अधिकारी योजना के क्रियान्वयन में गंभीरता के साथ कार्य करें और किसानों को लाभान्वित करें। कृषि विभाग के उपसंचालक श्री प्रदीप एक्का ने बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में पंजीयन हेतु ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर आवेदन के साथ पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के लिए आधार कार्ड संबंधित भूमि का बी-1, नक्शा-खसरा, बैंक पासबुक की छाया प्रति तथा पासपोर्ट साइज का फोटो आवश्यक होगा।

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