द्वितीय अपर सत्र न्यायलय ने हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
द्वितीय अपर सत्र न्यायलय ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए ..हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है..इसके साथ ही आरोपी को जुर्माने की रकम जमा नही करने के स्थिति में 2 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है!..इसके साथ ही मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति राशि देने का निर्णय पारित किया है!.
बता दे कि जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भरतपुर के भुसाटोली में 16 जून 2021 को आरोपी पूना राम नगेशिया ने गांव के ही शिवप्रसाद नगेशिया की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी ..जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए ..आरोपी पुनाराम को गिरफ्तार किया था..और पुलिस जांच में आरोपी ने शिवप्रसाद की हत्या जादू टोना के शक में करने की बात स्वीकार की थी..ऐसे में पुलिस ने मामले में छत्तीसगढ़ राज्य टोनही प्रताड़ना अधिनियम की धारा 4,5 जोड़ी थी..वही इस प्रकरण की सुनवाई द्वितीय अपर सत्र न्यायलय में विचाराधीन थी..जिस पर न्यायलय ने आरोपी के विरुद्ध हत्या पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है..न्यायलय ने अपने फैसले में मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति राशि देने का भी निर्णय पारित किया है!..