बलरामपुर पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में भाजपा मंडल मीडिया प्रभारी सहित दो युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील नायक के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ मुहिम के अंतर्गत थाना बलरामपुर कोतवाली में अपराध क्रमांक 188/ 222 धारा 420 409 120b 3,7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के मामले में फरार चल रहे आरोपी भाजपा मंडल बलरामपुर मीडिया प्रभारी 37 वर्षीय राजेश जी पिता स्वर्गीय नारायण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने विशेष टीम गठित की थी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 20 सितंबर को आरोपी राजेश सिंह को अंबिकापुर से गिरफ्तार कर मामले के आरोपी ग्राम जतरो निवासी जगबल सिंह पिता जरदेव सिंह को 21 सितंबर को ग्राम जतरो उसे गिरफ्तार कर दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
पुलिस ने इस मामले में बताया है कि 21 अगस्त को आरोपी जग्गू अलसी के घर पर आरोपी के द्वारा मुख्यमंत्री शिशु आहार ready-to-eat 160 सीलबंद गोरिला कर अवैध रूप से विक्रय कर लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से अनवरी में पलटी किया जा रहा था ग्राम वासियों की सूचना पर बलरामपुर कोतवाली थाने में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था इसमें लगातार अपराधियों की पतासी की जा रही थी।