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रामानुजगंज में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, वन भूमि को कराया गया40 हेक्टेयर कब्जा मुक्त,

बलरामपुर जिले में वन भूमि पर अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 11 मकान ध्वस्त कर लगभग 40 हेक्टेयर भूमि मुक्त

बलरामपुर (छत्तीसगढ़), दिनांक – 2025:
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में वन भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे के खिलाफ वन विभाग ने सशक्त कार्रवाई करते हुए एक बड़ा अभियान चलाया। रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के अंतर्गत विजयनगर सर्किल की चुमरा बीट (कंपार्टमेंट नंबर P3461) में लंबे समय से वन भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को आज शनिवार सुबह ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान कुल 11 अवैध मकानों को तोड़ा गया और लगभग 30/ 40 हेक्टेयर वन भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया।

यह कार्रवाई वन मंडलाधिकारी आलोक कुमार बाजपेई के निर्देशन में और प्रशिक्षु भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी  विकाश निकुंज के नेतृत्व में की गई। साथ ही इसमें SDO संतोष पांडेय, वन परिक्षेत्र रामानुजगंज वन वन परिक्षेत्र बलरामपुर  परिक्षेत्र वन वाड्राफनगर अधिकारी कर्मचारीएवं राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की भी सक्रिय भूमिका रही।

कानूनी प्रक्रिया के तहत मिली मंजूरी

वन विभाग ने जानकारी दी कि कार्रवाई से पहले भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 80/अ के अंतर्गत सभी संदिग्ध अतिक्रमणकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इनमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि संबंधित व्यक्ति वैध दस्तावेज प्रस्तुत करें और स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाएं। निर्धारित समयावधि बीतने के बाद भी जब कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए और ना ही अतिक्रमण हटाया गया, तब विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मकानों को गिरा दिया।

संयुक्त टीम की शांतिपूर्ण कार्रवाई

यह अभियान वन विभाग, राजस्व विभाग और स्थानीय पुलिस के समन्वय से चलाया गया। मौके पर पर्याप्त संख्या में वनकर्मी, राजस्व अधिकारी और पुलिस बल मौजूद रहे, जिससे पूरा अभियान शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। इस दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली।

भविष्य की तैयारी भी शुरू

वन विभाग ने यह भी बताया कि आसपास के क्षेत्रों में स्थित अन्य संदिग्ध कब्जों की सर्वेक्षण प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को रोका जा सके। विभाग की मंशा है कि वन क्षेत्र को सुरक्षित एवं संरक्षित रखा जाए।

वन विभाग की अपील

वन विभाग ने दोहराया है कि वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या कब्जा कानूनन दंडनीय अपराध है। आम जनता से अपील की गई है कि वे किसी भी निर्माण या कृषि कार्य से पहले वन विभाग से विधिवत अनुमति प्राप्त करें और कानून का पालन करें

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