
बलरामपुर जिले में अवैध शराब निर्माण के लिए लाया गया 560 लीटर स्प्रिट जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले की रामानुजगंज पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड से लाई जा रही 560 लीटर स्प्रिट जब्त की है, जिसका उपयोग अवैध शराब बनाने के लिए किया जाता है। इस स्प्रिट से करीब तीन हजार लीटर अवैध शराब बनाई जा सकती थी। जब्त स्प्रिट की अनुमानित कीमत 11.20 लाख रुपये आंकी गई है।

मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई
बलरामपुर एसपी वैभव बैंकर ने बताया कि बीती रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि झारखंड से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बलरामपुर जिले में लाया जा रहा है। सूचना मिलते ही सीमावर्ती इलाकों में पुलिस को सतर्क कर दिया गया। देर रात एक बोलेरो वाहन (क्रमांक JH 03 AJ 9548) कन्हर नदी के पास से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हुए पकड़ा गया।

स्प्रिट जरकिन में भरा मिला
बोलेरो को रोकने पर चालक ने वाहन छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया। वाहन की तलाशी में 14 बड़े नीले जरकिन में 560 लीटर स्प्रिट पाया गया।
आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने बोलेरो चालक हाफिज अंसारी (24), निवासी पलामू, झारखंड को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि यह स्प्रिट झारखंड से अंबिकापुर ले जाया जा रहा था। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(1)(क)(ज), 34(2), और 59(क) के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

स्प्रिट का खतरनाक उपयोग
स्प्रिट का उपयोग अवैध शराब बनाने में किया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। इसे अंग्रेजी शराब में मिलावट के लिए भी उपयोग किया जाता है। स्प्रिट में पानी और एसेंस मिलाकर नकली शराब तैयार की जाती है। अधिक मात्रा में स्प्रिट का सेवन जानलेवा साबित हो सकता है।
इस कार्रवाई से पुलिस ने न केवल अवैध शराब निर्माण की बड़ी साजिश को नाकाम किया, बल्कि मानव जीवन के लिए संभावित खतरे को भी रोका।



