छत्तीसगढ़बलरामपुर

वाहन फायनेंस में सब्सिडी के नाम पर लोगो को चुना लगाने वाले ठग पुलिस के हत्थे चढ़े…

बलरामपुर। मल्लिकार्जून ट्रेडिंग एण्ड सर्विस प्रायवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से दो पहिया चार पहिया वाहन के फायनेंस में सब्सिडी के नाम पर प्रलोभन देते हुए धोखाधड़ी कर लोगो को चुना लगाने वाले एक महिला सहित पाँच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
      पुलिस ने बताया कि दिनांक 17.12.2022 को प्रार्थी मनोज कुमार पिता कवल दास उम्र 29 वर्ष निवासी बसकेपी थाना बलरामपुर के द्वारा थाना आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि अर्जुन गोप निवासी गुमला (झारखण्ड) के द्वारा मल्लिकार्जून ट्रेडिंग एण्ड सर्विस प्रायवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से कंपनी संचालन करता है। प्रार्थी की मुलाकात अनावेदक से चन्देश्वर तिग्गा के माध्यम से हुआ था जिसके द्वारा इसे कम्पनी के बारे में बताया गया कि कोई भी यदि इस कम्पनी से फायनेंस कराकर गाड़ी लेना चाहता है तो मुझे बतायेगा मुझे एजेन्टों की भी जरूरत है। मैं ग्राहकों से दो पहिया, चार पहिया वाहन खरीदने पर 60 प्रतिशत राशि वाहन के दाम का 60 प्रतिशत राशि लेकर उन्हें गाड़ी फायनेंस कराकर दिला देता हूँ शेष 40 प्रतिशत को सब्सीडी देते हुए किस्त कंपनी पटाती है। बताया कि एजेन्ट को दो पहिया में 3000 रूपये तथा चार पहिया वाहन में 10-15 हजार रूपये प्रति गाड़ी दिया जाता है। प्रार्थी इनके झांसे में आकर करीब 42 ग्राहकों का लगभग 40 लाख रूपये अपने बैंक खाता में आरोपी अर्जुन गोप ले चुका है और अब ग्राहकों के खरीदे वाहनों का ई.एम.आई. नहीं पटा रहा है और धोखाधड़ी कर भाग गया है।प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस द्वारा मामले की विवेचना में किया जा रहा था।इस मामले में बलरामपुर पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील नायक के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ अधिकारियों की दिशा निर्देश पर आरोपियों को गिरफ्तार करने संबंध में थाना प्रभारी बलरामपुर एवं सायबर सेल बलरामपुर की संयुक्त टीम गठित कर लगातर आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। थाना बलरामपुर एवं सायबर सेल बलरामपुर की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 25.12.2022 को भोले भाले ग्रामीणों को प्रलोभन देकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को धारा 420, 120बी गिरफ्तार कर रिमाण्ड पर भेजा गया है।पुलिस ने आरोपिया संगीता से 12200/- रूपये आरोपी रंजीत से 15000/- रूपये एवं ग्राहकों वाहन से संबंधित दस्तावेज आरोपी कपिल से 6000/- रूपये नगद तथा थाना दरिमा के अपराध क्रमांक 180/2022 धारा 420, 120 बी में दरिमा पुलिस के द्वारा आरोपी के द्वारा धोखाधड़ी के पैसे से स्वयं के लिए खरीदा गया एक टाटा टीगोर एक बजाज पलसर मोटर सायकल दिनांक 05.11.2022 को जप्त किया गया है। आरोपियों से एक रेडमी नोट-8 मोबाईल फोन भी जप्त किया गया है।
     इस कार्यवाही में सायबर सेल प्रभारी बलरामपुर निरीक्षक रामाकान्त साहू, थाना प्रभारी बलरामपुर उप निरीक्षक मनोज सिंह, उप निरीक्षक धानूराम चन्द्रवंशी, सउनि अश्विनी सिंह, प्रधान आरक्षक शीपक रंजन शर्मा, प्रधान आरक्षक विवेक मणि तिवारी, प्रधान आरक्षक विद्यासागर पैंकरा, सायबर सेल मंगल सिंह, आरक्षक शिवशंकर सिंह, आरक्षक  अंकित पाण्डेय, आरक्षक गजेन् अशोक कुमार तिर्की, आरक्षक महेन्द्र गुप्ता, आरक्षक रामसाय कंवर,आरक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह, महिला आरक्षक माधुरी कुजूर, महिला आरक्षक सूरजपतिया, सहायक आरक्षक कृष्णा हलदार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
गिरफ्तार किए गए आरोपी :-
01. संगीता गोप पति अर्जुन गोप उम्र 27 वर्ष निवासी गिंडरा पोस्ट केसीपारा थाना जिला गुमला हा. मु. रिषभ नगर थाना जगरनाथ रांची (डायरेक्टर )
02. रंजीत खलखो पिता माईकल खलखो जाति उरांव उम्र 36 वर्ष निवासी झपरा थाना बलरामपुर जिला बलरामपुर – रा. गंज (छ.ग.) (एजेन्ट)
03. कपिलदेव कातिया पिता श्री बैजनाथ कातिया जाति पनिका उम्र 30 वर्ष निवासी संतोषीनगर थाना बलरामपुर जिला बलरामपुर- रा.गंज (छ.ग.) (एजेन्ट)
04. धर्मेन्द्र सिंह पिता स्व. रामचन्द्र राम उम्र 52 वर्ष निवासी हमीद गंज पुलिस लाईन के पास डाल्टेनगंज जिला पलामू (झारखण्ड)
05. गोविन्दा महली पिता श्री लक्ष्मी महली ग्राम सिरसई थाना सिरसई जिला गुमला (झारखण्ड

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