छत्तीसगढ़बलरामपुर

एसडीओ एवं उपअभियंता निर्दोष प्रमुख अभियंता ने मुख्य अभियंता के अनुशंसा पर प्रकरण को किया नस्तीबद्ध


बलरामपुर जिले के जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 रामानुजगंज में वर्ष 2021-22 के दौरान सर्वे कार्य की भुगतान राशि का विविध अग्रिम के रूप में समायोजन कर राशि की वसूली तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी राजेंद्र प्रसाद सिंह एवं उप अभियंता सुजीत कुमार गुप्ता से करने हेतु तत्कालीन कार्यपालन अभियंता संजय कुमार ग्रायकर के द्वारा प्रमुख अभियंता डाटा सेंटर रायपुर को पत्र लिखा गया था।



प्रमुख अभियंता द्वारा प्रकरण की विधिवत जांच करवा कर अनुशंसा सहित अभिमत प्रस्तुत करने मुख्य अभियंता को पत्र लिखा गया था।मुख्य अभियंता के द्वारा सर्वेक्षण कार्यों की विधिवत सूक्ष्मता से परीक्षण कर सर्वेक्षण कार्यों की जांच की गई जांच उपरांत पाया गया कि सर्वेक्षण कार्य विभागीय नियमावली के तहत कराया गया है, जिसमें शासन की किसी भी प्रकार की वित्तीय क्षति होने का आरोप अनुविभागीय अधिकारी व उप अभियंता पर प्रतिपादीत नहीं होता है।

मुख्य अभियंता के द्वारा प्रकरण को नस्थीबंध करने की अनुशंसा प्रमुख अभियंता द्वारा अभिमत सहित लेख किया गया जिस पर प्रमुख अभियंता छत्तीसगढ़ शासन रायपुर के पत्र क्रमांक 7179 दिनांक 04/08/2023 को प्रकरण का परीक्षण करने उपरांत उक्त शिकायत व आरोपो को निरस्त करते हुए प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।



तत्कालीन कार्यपालन अभियंता संजय कुमार ग्रायकर द्वारा पहले ही जारी की गई शिकायत पत्र को जांच उपरांत शून्य किया जा चुका है।


तत्कालीन कार्यपालन अभियंता संजय कुमार ग्रायकर के द्वारा प्रमुख अभियंता डाटा सेंटर रायपुर को राशि की वसूली के संबंध में जो पत्र जारी किया गया था उसे कार्यपालन अभियंता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी व उप अभियंता के द्वारा दिए गए जवाब के आधार पर पुनः जाँच की गई थी जांचों उपरांत तत्कालीन कार्यपालन अभियंता संजय कुमार ग्रायकर द्वारा अवलोकन पश्चात कहा गया कि सर्वेक्षण कार्य को विभागीय नियमावली के तहत कराया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता नहीं की गई है वह उनके द्वारा जारी की गई पत्र क्रमांक 1096 दिनांक 11/5/2022 को शून्य किया जा चुका है।

तत्कालीन EE पर भू अर्जन के कई योजनाओ में 8 करोड़ 67 लख रुपए की गबन का मामला है त 200 से भी ऊपर के किसानों को उनकी भूमि विभिन्न योजनाओं के तहत अधिग्रहित की गई थी जिन्हें शासन ने पैसा विभाग को अग्रसित कर दिया था लेकिन तत्कालीन जल संसाधन के EE ने किसानों को पैसा ना वितरण कर खुद के चाहते और अपने रिश्तेदारों के खाते में डालकर पैसे को निकलवा लिया था जल संसाधन संभाग 2 के गबन के मामले में तत्कालीन Ee सहित दो अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया है एवं अपराधिक मामले पंजीबद करने की अनुसंसा की गई है

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