
रायपुर, 22 अप्रैल 2025 — छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश में जारी भीषण गर्मी और लू की गंभीर स्थिति को देखते हुए स्कूलों के ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथि में आंशिक संशोधन किया है। राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 3-2/2016/20-तीन दिनांक 20/09/2024 के तहत पहले 1 मई 2025 से 15 जून 2025 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया था। अब इसे संशोधित करते हुए 25 अप्रैल 2025 से 15 जून 2025 तक किया गया है।
यह निर्णय छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है, ताकि अत्यधिक तापमान और लू के कारण होने वाले स्वास्थ्य जोखिम से उन्हें बचाया जा सके।
संशोधित आदेश के अनुसार, यह अवकाश प्रदेश की सभी शासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त एवं अशासकीय शालाओं में लागू होगा। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश शिक्षकों पर लागू नहीं होगा। शिक्षकों के लिए पूर्ववत व्यवस्था और विभागीय समसंख्यक आदेश की अन्य सभी शर्तें यथावत बनी रहेंगी।
राज्य शासन के इस निर्णय का स्वागत करते हुए अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। शिक्षाविदों का भी मानना है कि विद्यार्थियों की सेहत को ध्यान में रखकर समय रहते यह कदम उठाया गया है, जो एक सराहनीय पहल है।


सूचना स्रोत: स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन