PIT एनडीपीएस अधिनियम के तहत संभवतः छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में पहली कार्यवाही, गांजा सहित अवैध मादक पदार्थ विक्रेता को भेजा गया जेल…
एमसीबी। चिरमिरी पुलिस (PIT एनडीपीएस अधिनियम) के तहत कार्यवाही करते हुए चिरमिरी निवासी इसहाक कुरैशी उर्फ नाण्डी पिता रहमत उल्ला को जेल भेज दिया है। इस अधिनियम के तहत संभवतः प्रदेश में पहली कार्यवाही की गई है. जब पुलिस ने किसी गांजा सहित अन्य अवैध मादक पदार्थ विक्रेता को इस अधिनियम के तहत जेल भेजा हो। दरअसल भारत सरकार ने देश में मादक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1988 में स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम (PIT NDPS अधिनियम) लागू किया गया था। यह अधिनियम ऐसी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को हिरासत में लेने की अनुमति देता है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वाडेगांवकर ने बताया कि आरोपी इसहाक कुरैशी वर्ष 2010 से अपराध जगत में प्रवेश किया था वर्ष 2017 से लगातार गांजा सहित अवैध मादक पदार्थो के खरीदी बिक्री में संलिप्त था. इसका चिरमिरी सहित आस-पास के क्षेत्रों में अवैध मादक पदार्थो का कारोबार चलता था. इसहाक कुरैशी और उसके गिरोह के सदस्यों का ख़ौफ़ इतना था कि कोई भी इसके खिलाफ गवाह बनने व सूचना देने को तैयार नहीं था. इसके बावजूद चिरमिरी थाना में इसहाक कुरैशी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत चार मामला दर्ज है। अवैध मादक पदार्थ की बिक्री पर रोक लगाने के मकशद से सरगुजा आईजी अंकित गर्ग व पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह के निर्देश पर राज्य शासन से जानकारी प्राप्त करते हुए चिरमिरी थाना प्रभारी विवेक पाटले ने प्रकरण तैयार कर संभागीय आयुक्त न्यायलय में पेश किया . जहां से अवैध मादक पदार्थ व्यापार अधिनियम (PIT एनडीपीएस ) 1988 की धारा 3 (1) के तहत आरोपी को जिला जेल बैकुंठपुर भेजा गया।