सरगुजा कमिश्नर ने तहसीलदार को किया निलंबित दोषी पाए जाने पर हुई कार्रवाई
Khabar30.in की खबर का एक बार फिर असर हुआ है khabar30.in ने धान खरीदी में राजस्व अधिकारी की अनियमित बरतते हुए वन अपार्टमेंट सहित दूसरे के रकबा अनेक किसान के रकबे में जोड़कर बेचने की शिकायत को प्रमुखता से खबर के माध्यम से उठाई थी जिसके बाद बलरामपुर कलेक्टर रिमिजियुस एक्का ने जांच टीम गठित की थी ।
जांच टीम की प्रतिवेदन के बाद सरगुजा कमिश्नर ने एक बड़ी कार्रवाई की है
कमिश्नर सरगुजा संभाग गोविंदराम चुरेन्द्र (बी.पी.एस.) द्वारा।कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा जिला बलरामपुर रामानुजगंज खरीफ विपणन वर्ष 2023 – 2024 में पंजीकृत किसानों द्वारा अन्य के रकबा में धान विक्रेय करने की समाचार पत्र और लिखित शिकायत पर गठित जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत मैं अन्य किसानों के रकबा के विरुद्ध विक्रय किए गए धान की कुल राशि 36380839.00(3 करोड़ 63 लाख 80 हजार 839) की आर्थिक अनियमित कर शासन को क्षति पहुंचाई गई है उक्त कृत में विष्णु गुप्ता प्रभारी तहसीलदार रामानुजगंज मुलपद (सहायक अधीक्षक भू अभिलेख) जिला बलरामपुर- रामानुजगंज की संलिप्तता प्रथम दृष्टयता होना पाया गया है। विष्णु गुप्ता का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है।
अतः विष्णु गुप्ता, प्रभारी तहसीलदार रामानुजगंज (मूल पद सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख) जिला बलरामपुर रामानुजगंज को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहतं निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, सूरजपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी