छत्तीसगढ़बलरामपुर

क्रेशर संचालकों के मनमानी पर प्रशासन सख्त एक क्रेशर सील दूसरे को कराया गया बंद,,,राजपुर एसडीएम की कार्यवाही…

राजपुर। क्रेशर संचालकों के मनमानी पर प्रशासन सख्त रवैया अपनाते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजपुर चेतन साहू के नेतृत्व में राजस्व व खनिज विभाग के टीम ने राजपुर विकासखण्ड के ग्राम भिलाई खुर्द में संचालित गिट्टी क्रेशर को सील करते हुए तथा ग्राम भेस्की में संचालित गिट्टी क्रेशर को खनिज के संग्रहण एवं क्रेशर में प्रतिबंधित करते हुए प्रकरण पंजीबद्ध कर दस्तावेज सत्यापन कराने हेतु क्रेशर संचालकों को नोटिस जारी किया है।
गौरतलब है कि ग्रामीणों से मिल रही शिकायतों के बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजपुर के नेतृत्व में टीम गठित कर क्रेशर खदानों पर लगातार जांच की कार्यवाई की जा रही है। इसी कड़ी में राजस्व व खनिज विभाग की सयुंक्त टीम ने राजपुर विकासखण्ड के ग्राम भिलाईखुर्द में संचालित अम्बिकापुर निवासी सरदार जस कमल सिंह पिता जसविंदर सिंह के गिट्टी क्रेशर खदान को निर्धारित मापदंड के अनुरूप ना पाते हुए सील कर दिया है, तथा क्रेशर से सम्बंधित दस्तावेजो के सत्यापन हेतु नोटिस क्रेशर संचालक को जारी किया है। इसी प्रकार ग्राम भेस्की में बरियो निवासी अशोक अग्रवाल पिता पन्नालाल अग्रवाल के क्रेशर को खनिज के संग्रहण एवं क्रेशर में प्रतिबंधित किया है।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजपुर ने क्रेशर खदानों में निर्धारित खदान स्थल से अन्यत्र उत्खनन पाये जाने पर भिलाई खुर्द में संचालित क्रेशर को सील तथा भेस्की में संचालित क्रेशर को खनिज के संग्रहण एवं क्रेशर में प्रतिबंधित करने की कार्यवाही की गई है। इसके साथ ही क्रेशर संचालकों के द्वारा मौके पर क्रेशर से सम्बंधित वैध दस्तावेज पेश नही किये गये, जिसपर क्रेशर संचालकों को दस्तावेज सत्यापन के लिये नोटिस जारी करते हुए प्रकरण तैयार कर कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा को प्रेषित कर दी गई है।

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