बलरामपुर जिले के रामानुजगंज तहसील के खाद्य निरीक्षक निखिलेश टेम्भूरने पिता स्व. गंगाधर टेम्भूरने वार्ड नम्बर 02 रामानुजगंज को आईपीसी की धारा 354 पाक्सो की धारा 7,8 और विभिन्न धाराओं के तहत् गिरफ्तारी के संबंध में थाना प्रभारी से सूचना मिलने पर बलरामपुर -रामानुजगंज कलेक्टर कुन्दन कुमार ने खाद्य निरीक्षक निखिलेश टेम्भूरने को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1) (2) (3) का उल्लंघन पाये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9(ख) के तहत बलरामपुर रामानुजगंज कलेक्टर कुंदन कुमार ने तत्काल प्रभाव से निलंबन किया है।
निलंबन काल में खाद्य निरीक्षक निखिलेश टेम्भूरने रामानुजगंज का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर खाद्य शााखा बलरामपुर में नियत किया गया है।