राजपुर। पुलिस ने हत्या के आरोप में 6 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है।पुलिस ने बताया कि प्रार्थि अनिल कुमार पिता रामकरन जाति डीह कोरवा उम्र 30 साल भदार (बोदालपारा) निवासी दिनांक 02.06.2022 को थाना उपस्थित आकर मर्ग इंटीमेशन कराया कि सकल राम अपने पत्नि फुलबासो के साथ अलग मकान बनाकर रहता था।जब वह उसके घर पहुॅचकर तो देखा कि सकल राम की लाश घर में रखी थी तथा पास में फुलबासो बैठी थी फुलबासो से पूछने पर बताई कि दिनांक 30.05.2022 को घर में सूवर मटन बनाकर दोनों शराब पिये थे। दिन के करीब 10. 00 बजे घर के सामने पकरी पेड़ के नीचे सकल सोया था तभी फुलबासो द्वारा सकल को उठाते हुये झगड़ा कर बोलने लगी कि चावल बेचकर शराब पी रहे हो कमाने नही जाते हो कहकर विवाद करते हुए फुलबासो द्वारा पैर की ऐड़ी से सकल के पेट में मारना बताई जिसे सकल के पेट में काफी दर्द होने लगा इसके बाद उसे ईलाज के लिए शंकरगढ़ ले गई थी।ठीक नहीं होने पर दिनांक 01.06.2022 को अम्बिकापुर ले गई थी जहाँ सकल राम की शाम करीब 08.00 बजे मृत्यु हो गई।जिसके बाद वह वापस घर लेकर आ गई।प्रार्थी के रिपोर्ट पर पुलिस ने मर्ग इंटीमेशन कर जाँच पंचनामा कार्यावाही में लिया गया था।जाँच में पता चला कि मृतक की मृत्यु उसके पत्नि फुलबासो के द्वारा पैर के ऐडी से सकल के पेट में मारने से पेट में काफी चोट लगने से दिनांक 01.06.2022 को ईलाज के दौरान रात्रि करीब 08 बजे उसकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद पुलिस ने इसकी सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को देकर अवगत कराया जिस पर तत्काल सज्ञान लेते हुए पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज सरगुजा अजय यादव एवं पुलिस अधीक्षक बलरामपुर रामानुजगंज मोहिल गर्ग एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलरामपुर सुशील नायक के मार्गदर्शन व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुसमी रितेश चौधरी के निर्देश में थाना प्रभारी राजपुर अखिलेश सिंह के नेतृत्व पर टीम रवाना कर आरोपिया फुलवासो डीह कोरवा के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपिया फुलवासो पति सकल राम जाति डीह कोरवा उम्र 34 वर्ष भदार निवासी को धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर आरोपिया को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा दिया गया है।
इस कार्यवाही में थाना प्रभारी अखिलेश सिंह, सउनि नीलमणी कुजूर, आरक्षक पवन सिंह, रूपेश गुप्ता, लेखश्वर पैकरा, प्रताप टोप्पो, महिला आरक्षक अनुपमा कपूर, शामिल थे।