बलरामपुर। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की शुरुआत अब पूरे प्रदेश में देखी जा रही है। प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है जिसे लेकर सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। पिछले दिनों राज्य सरकार द्वारा सभी जिला मुख्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों को कोरोनावायरस संबंधित गाइड लाइन जारी करने के बाद मंगलवार को बलरामपुर जिले में भी कलेक्टर कुन्दन कुमार ने बलरामपुर जिले के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है।नई आदेश के तहत अब बलरामपुर जिले में शनिवार को पूर्णतः लॉक डाउन रहेगा इस दौरान केवल अस्पताल क्लिनिक मेडिकल दुकान संचालन की ही अनुमति होगी।
नई आदेश के तहत जिले में नोबल कोरोना वायरस (COVID-19) एवं नए वेरिएट (OMICRON) के संक्रमण के दृष्टिगत इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाना आवश्यक है। संक्रमण से बचाव हेतु जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है।
बलरामपुर कलेक्टर कुन्दन कुमार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा-144 (1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में निम्नांकित प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है –
देखे पूरी आदेश:-