राजपुर। फर्जी पिटपास के दो अलग अलग मामले में दो साल से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गढ़वा झारखंड से गिरफ्तार कर लिया है।पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420,467,168,120(बी)471 के तहत कार्यवाही करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।आरोपी के खिलाफ जिला गढ़वा थाना मेराल में धारा 414 व परिवहन अधिनियम एवं वन अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज है।
जानकारी के अनुसार अग्रसेन वार्ड अम्बिकापुर निवासी प्रार्थी विजय अग्रवाल पिता राम निवास अग्रवाल एवं नवापारा अम्बिकापुर निवासी अभिषेक गोयल पिता सुरेश गोयल के रिपोर्ट पर पुलिस ने वर्ष 2019 में फर्जी पिटपास के मामले में हाइवा चालक असीम अंसारी खलासी अफजल अंसारी एवं वाहन स्वामी सुरेंद्र विश्वकर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान जब हाइवा चालक असीम अंसारी खलासी अफजल अंसारी से उक्त पिटपास के संबंध में पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि वाहन स्वामी सुरेन्द्र विश्वकर्मा ग्राम गढ़वा निवासी झारखण्ड द्वारा दिया गया है। वाहन स्वामी सुरेन्द्र विश्वकर्मा चालक असीम अंसारी खलासी अफजल अंसारी तीनों मिलकर षड़यंत्र पूर्वक योजना बनाकर प्रार्थी के क्रेशर के नाम का पिटपास व सील मोहर का कूटरचना कर दस्तावेज तैयार कर उपयोग किये थे।इस संबंध में जब खनिज विभाग बलरामपुर से जानकारी लिया गया तो खनिज अधिकारी द्वारा प्रथम दृष्टया गलत पाया गया। जिसके पश्चात पुलिस ने तीनो आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया व विवेचना के बाद आरोपी असीम अंसारी एवं अफजल असारी को दिनांक 28.09.2019 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था, जबकि आरोपी ग्राम टड़वा वार्ड क्रमांक 21 थाना गढ़वा झारखण्ड निवासी सुरेंद्र विश्वकर्मा पिता विक्रम विश्वकर्मा 45 वर्ष घटना दिनाँक से फरार था।
कार्यवाही में थाना प्रभारी अखिलेश सिंह सहायक उपनिरीक्षक शशिशेखर तिवारी प्रधान आरक्षक विष्णुकांत मिश्रा,महिला आरक्षक एस्थेर मिंज आरक्षक अजय टोप्पो शामिल थे।