छत्तीसगढ़बलरामपुर

जांच में राशन दुकान संचालनकर्ता एवं सहायक विक्रेता के विरूद्ध पायी गई अनियमितता,,,ग्राम पंचायत आरा एवं नरसिंहपुर के संचालनकर्ता एवं सहायक विक्रेता के विरूद्ध की गई कार्यवाही…

कुल 6400 रूपये की वसूली की जायेगी

बलरामपुर। विकासखण्ड राजपुर के ग्राम पंचायत आरा में राशन वितरण अनियमितता की शिकायत मिलने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा खाद्य निरीक्षक को शिकायत की जांच करने के निर्देश दिये थे। खाद्य निरीक्षक द्वारा शिकायत की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम आरा निवासी फिरदौस अहमद पिता कुदूश अहमद द्वारा अपने नाम से फर्जी राशन कार्ड बना लिया गया था। शिकायत जांच में पाया गया कि संचालनकर्ता एजेन्सी सहेली महिला स्व-सहायता के विक्रेता मोहम्मद इकबाल अहमद द्वारा राशन वितरण में अनियमितता की गई है, उनके द्वारा 06 हितग्राहियों को 80 किलो चावल, 01 किलो चना आबंटन के अनुरूप कम खाद्यान्न का वितरण किया गया था एवं ऑनलाईन पंजी एवं वितरण पंजी में फर्जी तरीके से पूरा खाद्यान्न वितरण कर दिया गया था। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा संचालनकर्ता एजेन्सी एवं एजेन्सी के सहायक विक्रेता इकबाल के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रचलित बाजार भाव से 2912.70 रूपए वसूली की कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार ग्राम नरसिंहपुर के ग्रामवासियों द्वारा राशन विक्रेता धनुषधारी के विरूद्ध शिकायत की गई थी, जिसको खाद्य निरीक्षक द्वारा जांच किया गया, जांच में राशनकार्डधारी रूगो को चावल एवं चना वितरण में संचालनकर्ता एजेन्सी वन सुरक्षा समिति एवं उनके सहायक विक्रेता के द्वारा अनियमितता बरती गई। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा संचालनकर्ता एजेन्सी एवं एजेन्सी के सहायक विक्रेता धनुषधारी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए सामग्रियों का प्रचलित बाजार भाव से 3487.39 रूपये वसूली की कार्यवाही की गई है।

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