बलरामपुर

जिले में धारा188 सभी प्रकार की रैली, सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित


वैवाहिक, अंत्येष्टि कार्यक्रम के लिए अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति
बलरामपुर 05 जनवरी 2022/ जिले में नोवल कोरोना वायरस एवं नये वेरियएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण के दृष्टिगत इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाना आवश्यक है। संक्रमण से बचाव हेतु जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कुन्दन कुमार, ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत् प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिला में प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। आदेशासनुसार जिले में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु सभी जूलूसों, रैलियों, सभाओं, सार्वजनिक समारोहों, सामाजिक विवाह आयोजन एवं अंत्योष्टि कार्यक्रम को छोड़कर सांस्कृतिक/धार्मिक/खेल आदि सामूहिक आयोजन आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेंगे। जिले में समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान, थोक विक्रेता प्रतिष्ठान, जिम, एवं थियेटर, होटल, ऑडिटोरियम, मैरिज पैलेस, इवेन्ट मैनेजमेंट क्लब आदि वास्तविक क्षमता के एक तिहाई उपस्थिति के साथ कोविड प्रोटोकॉल के पालन के अधीन संचालन की अनुमति होगी। यदि किसी आयोजन में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति की संभावना हो तो ऐसी स्थिति में संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी से लिखित पूर्वानूमति अनिवार्य होगी। यदि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस अथवा नये वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित है या किसी ऐसे व्यक्ति के सम्पर्क में है, जो संक्रमित हो सकता है तो यह अनिवार्य होगा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा तत्काल सहयोग कर सारी जानकारी घोषित करें एवं सभी वांछित सहयोग निगरानी दल को देगा और निगरानी दल के द्वारा किये गये मौखिक एवं लिखित निर्देशों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा। निगरानी जांच दल को ऐसा कोई भी व्यक्ति जो निवारण या ईलाज के इन उपयोग या सहयोग देने से मना करता है अथवा संबंधित जानकारी देने से इन्कार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 के दण्ड का भागी होगा। सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण अथवा विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। दुकान के बाहर ग्राहकों के मध्य दो गज की दूरी बनाये रखने के लिए गोल निशान बनाकर चिन्हांकित किया जाना अनिवार्य होगा। कोविड-19 अथवा नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु शासन द्वारा जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अतः किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जावेगा। जिले की सड़क सीमाओं बस स्टेशनों पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोविड जांच किया जायेगा। मास्क, फेस कव्हर, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। प्रत्येक शनिवार को जिले में लॉकडाउन होगा। जिला दंडाधिकारी ने इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।

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