राजपुर/बरियों। आवेदक रिटायर रेंजर वन विभाग बोयाराम केरकेट्टा के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय बलरामपुर में एक लिखित आवेदन पत्र शिकायत दिया गया था जिस पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा आदेश शिकायत पुलिस चौकी बरियों में जांच हेतु आया था। शिकायत आवेदन पत्र जांच उपरांत जांच के दौरान आवेदक रिटायर रेंजर वन विभाग बोयाराम केरकेट्टा एवं साक्षी प्रेमप्रकाश तिर्की, अनिता तिर्की, बरत लाल, बरवा सभी डाडगांव थाना लुण्ड्रा निवासी से पृथक-पृथक पूछताछ किया गया। आवेदन पत्र जांच में अनावेदकों मोहम्मद अफरोज जुलाहा एवं मोहम्मद इरफान द्वारा जमीन बिक्री करने के संबंधी धोखा देकर अलग-अलग किस्तो में जमीन के ऐवज एवं जे.सी.बी. मशीन देने की बात को कहते हुए कुल रकम 1600000/- (सोलह लाख) रूपये ठगी किया गया था। अनावेदकों द्वारा आवेदक के साथ छल कर रूपये ठगी किया पाये जाने से प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का घटित होना पाये जाने से आरोपी अफरोज जुलाहा एवं इरफान जुलाहा को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया था किन्तु प्रकरण में मुख्य आरोपिया रीतू उर्फ रूतमनी फरार चल रही थी।प्रकरण में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर मोहित गर्ग द्वारा फरार आरोपिया को जल्द से जल्द पकड़ने हेतु निर्देशित किया गया था।जिसके बाद बलरामपुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के मार्गदर्शन व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुसमी के नेतृत्व में चौकी प्रभारी चौकी बरियों उप निरीक्षक रजनीश सिंह ने टीम गठित कर फरार आरोपिया को पकड़ने हेतु उसके सभी संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी। दिनांक 02.06.2022 को मुखबीर द्वारा पता चला कि आरोपियां रीतू उर्फ रूतमनी अंबिकापुर जिला सरगुजा में रह रही है जिस पर टीम तत्काल रवाना होकर घेराबंदी कर आरोपिया को गिरफ्तार कर पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस ने धारा 420,34 ले तहत आरोपियां रीतू उर्फ रूतमनी पति अफरोज जुलाहा उम्र 28 वर्ष ग्राम महुआडीह थाना शंकरगढ़ निवासी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है।
इस कार्यवाही में चौकी प्रभारी उप निरी. रजनीश सिंह, स.उ. नि. अभिषेक दुबे, आरक्षक रिंकु गुप्ता, परमेश्वर दुबे, विजेन्द्र पैकरा, संजय जगत, सहा. महिला आरक्षक रेणू सोनी शामिल थे।