बलरामपुर

न्यायालय ने जमीन को कुर्क कर सम्पति बेचकर निवेशकों की राशि लौटाने का दिया आदेश

बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में चिटफंड कंपनी खोलकर नागरिकों से बड़ी राशि ठगने वाले एक्सीलेंट ग्रीन फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड कंपनी की कुसमी में स्थित जमीन को कुर्क कर पैसा निवेश करने वालों की राशि लौटाने का आदेश जिला न्यायालय ने दिया है और इससे निवेशकों को बड़ी राहत मिली है।

राजस्थान के रहने वाले राकेश और दुर्गेश कुमार ने रामानुजगंज में चिटफंड कंपनी एक्सीडेंट ग्रीन फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड खोला था और 5 साल में ही निवेशकों को डबल पैसा करने का लालच दिया था इसमें कई लोग ठगे गए थे। निवेशकों के पैसे लेकर 5 वर्ष में ही कंपनी के दोनों कर्मचारी ऑफिस में ताला लगाकर वहां से फरार हो गए थे। इस पूरे मामले में रामानुजगंज थाने में धारा 420, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और लगातार इस पर सुनवाई चल रही थी। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर धारा 10 के अंतर्गत निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत जिला न्यायालय में इसकी सुनवाई चल रही थी और कई बार मौके देने के बाद भी जब चिटफंड कंपनी के लोग ने निवेशकों के पैसे को नहीं लौटाया तो अब इस पर जिला न्यायालय ने अंतिम आदेश जारी किया है और इनके द्वारा खरीदी की गई जमीन को कुर्क कर सम्पति बेचकर निवेशकों की राशि लौटाने का आदेश दिया है।

निवेशकों का पैसा लेकर चिटफंड कंपनी के संचालकों ने कुसमी के करकली में जमीन खरीद कर उसमें पौधे का रोपण किया था न्यायालय ने इसी जमीन को बेचकर निवेशकों के पैसे लौटाने के निर्देश जिला प्रशासन को दिया है।

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