बलरामपुर

बलात्कार और हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा अपर सत्र न्यायाधीश ने साज सुनाई

बलरामपुर जिले के सामरी पाठ थाने में 2018 हत्या और बलात्कार का मामला पंजीबद्ध हुए थे जिसमें मुख्य आरोपी अजय नगेशिया पिता नन्दपाल नगेशिया ग्राम केरापाठ प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार सोनवानी को सजा सुनाई है आरोपी अजय नगरिया ने पीड़िता को बलात्कार कर हत्या कर दी थी और साक्ष्य भी छुपाने की कोशिश की थी इस मामले में लगभग 2 साल तक प्रकरण चलने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनाई है

अजय नगेशिया ने भुनेश्वर नगेशिया के खेत में पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार कर हाथ और पैरों से मार-मार कर पीड़िता को आरोपी ने हत्या कर दी उसके बाद साक्ष्य भी छुपाने की कोशिश की थी। मृतिका के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने पहले मर्ग कायम किया था पीएम रिपोर्ट मिलने पर पुलिस ने फिर हत्या का अपराध दर्ज कर अजय नगेशिया को गिरफ्तार कर लिया था इस मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश में प्रकरण चल रहा था और 2 साल बाद इस मामले में आरोपी को प्रथम अपर के विद्वान न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार सोनवानी ने आईपीसी की धारा 376 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹500 अर्थदंड आईपीसी की धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा एवं 500 अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

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