बलरामपुर

11 वर्षीय नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 3 महीने 11 दिन में दीया फैसला

बलरामपुरजिले  के रामानुजगंज  में 11 वर्षीय नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी अयूब खलीफा को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 3 महीने 11 दिन में फैसला सुनाते हुए पोक्सो एक्ट (Protection of children’s against sexual Offence) की धारा 7,8 एवं आईपीसी की धारा 341 में दोषी सिद्ध होने पर 5 साल 6 महीने की सजा एवं दस हजार पांच सौ रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है.

पुलिस के मुताबिक आरोपी अयूब रामानुजगंज का निवासी है वह दर्जी का काम करता है. 6 अक्टूबर की शाम नाबालिग पीड़िता अपनी मां और बुआ के सिलाई के लिए दिए हुए कपड़े लेने आरोपी अयूब खलीफा के दूकान में गई थी इस दौरान नाबालिग बच्ची को अकेला पाकर आरोपी ने अपनी दूकान में पीड़िता के साथ छेड़छाड़ एवं अश्लील हरकतें की. पीड़िता रोते हुए अपने घर पहुंची तो घरवालों ने रोने का कारण पूछा तब पीड़िता ने इस घटना की अपनी आपबीती सुनाई. पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, आरोपी को उसके समाज ने भी बेदखल कर दिया.

फास्ट ट्रैक कोर्ट की अपर सत्र न्यायाधीश (Pocso act) वंदना दीपक देवांगन ने मामले कि गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मात्र 3 महीने 11 दिनों के भीतर आरोपी अयूब खलीफा को पोक्सो एक्ट के तहत 5 साल की सजा एवं अर्थदण्ड धारा 341 के तहत 6 महीने की सजा एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है.

            

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