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शकुंतला पोर्ते की जाती सत्यापन समिति बैठक से पहले बलरामपुर में धारा 144, लागू

सत्यापन समिति की बैठक से पहले प्रशासन अलर्ट
7 दिसंबर को आदिवासी समाज की बड़ी मौजूदगी के बाद जिला कार्यालय के 500 मीटर दायरे में धारा 144 लागू

प्रतापपुर विधायक शकुंतला पोर्ते के जाति प्रमाणपत्र की जांच के लिए गठित जिला स्तरीय सत्यापन समिति की अगली बैठक 11 दिसंबर 2025 को सुबह 11 बजे जिला कार्यालय बलरामपुर में होगी। बैठक को लेकर पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति बन चुकी है।

7 दिसंबर की सुनवाई में उमड़ी हजारों की भीड़

7 दिसंबर को हुई पिछली सुनवाई के दौरान आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधि और हजारों ग्रामीण जिला कार्यालय पहुंचे थे। लोगों ने प्रशासन को साफ शब्दों में लिखित मांग सौंपी थी कि 11 दिसंबर की निर्धारित बैठक में ही कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर किसी कारण से कार्रवाई नहीं होती है, तो आगे निरंतर प्रक्रिया जारी रखी जाए। लिखित आश्वासन मिलने के बाद ही आदिवासी समाज ने अपना धरना समाप्त किया था।

जिला प्रशासन ने उस दिन समाज के तल्ख तेवर और बड़ी भीड़ को देखते हुए स्थिति को संभालने में खास सावधानी बरती थी। अब 11 दिसंबर को दोबारा बड़ी संख्या में लोगों के आने की आशंका जताई जा रही है।

तनाव की आशंका, धारा 144 लागू

पिछली बैठक के बाद के माहौल और भीड़ के संभावित आक्रोश को देखते हुए कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी राजेन्द्र कटारा ने जिला कार्यालय से 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू कर दी है। प्रशासन का मानना है कि अनियंत्रित भीड़ से तनाव बढ़ सकता है, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुँचने की स्थिति बन सकती है।

प्रतिबंधों का दायरा

धारा 144 लागू होने के बाद क्षेत्र में कई प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे:

ड्यूटी पर तैनात पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति हथियार, आग्नेयास्त्र, धारदार वस्तु या विस्फोटक सामग्री लेकर नहीं चल सकेगा। धार्मिक परंपरा के कृपाण पर रोक नहीं होगी।

किसी भी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, प्रदर्शन, धरना या हड़ताल पर रोक रहेगी।

किसी भी स्थान पर एक समय में चार से अधिक लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकेंगे।

पुतला दहन, टायर जलाना, रास्ता अवरुद्ध करना, तोड़फोड़ या शासकीय-निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाली हर गतिविधि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।


यह आदेश सभी दलों, संगठनों और आम नागरिकों पर लागू होगा। बिना अनुमति किसी भी तरह की भीड़ या प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।

कितने समय तक प्रभावी

धारा 144 का यह आदेश 11 दिसंबर 2025 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। उल्लंघन करने वालों पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे परिसर में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा ताकि बैठक शांतिपूर्वक संपन्न हो सके।

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