तातापानी महोत्सव 2026: भारी मालवाहक वाहनों पर 13 से 16 जनवरी तक प्रतिबंध, वैकल्पिक मार्ग तय

तातापानी महोत्सव 2026 को लेकर प्रशासन सतर्क, भारी मालवाहक वाहनों के लिए 4 दिन तक मार्ग प्रतिबंध लागू
बलरामपुर।प्रसिद्ध तातापानी महोत्सव 2026 के शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित आयोजन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने व्यापक यातायात व्यवस्था लागू की है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा जारी आदेश के अनुसार महोत्सव का आयोजन 14 जनवरी से 16 जनवरी 2026 तक किया जाना है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के तातापानी पहुंचने की संभावना को देखते हुए भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है।
पुलिस अधीक्षक बलरामपुर-रामानुजगंज के पत्र के आधार पर जारी आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-343 अंतर्गत रामानुजगंज–तातापानी–बलरामपुर–सेमरसोत मार्ग को भारी मालवाहक वाहनों के लिए 13 जनवरी 2026 की प्रातः 10:00 बजे से 16 जनवरी 2026 की रात्रि 12:00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। यह निर्णय यातायात दबाव, दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

भारी मालवाहक वाहनों के लिए निर्धारित वैकल्पिक मार्ग
1.अम्बिकापुर से रामानुजगंज की ओर जाने वाले वाहन
अम्बिकापुर – लटोरी – जरही – वाड्रफनगर – प्रेमनगर मोड़ – रामानुजगंज
2.कुसमी से रामानुजगंज की ओर जाने वाले वाहन
कुसमी – राजपुर – सेमरसोत – डवरा – परसवार – प्रतापपुर – वाड्रफनगर – प्रेमनगर मोड़ – रामानुजगंज
3.रामानुजगंज से अम्बिकापुर की ओर जाने वाले वाहन
रामानुजगंज – विजयनगर – त्रिकुंडा – प्रेमनगर मोड़ – वाड्रफनगर – अम्बिकापुर
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध अवधि में निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले भारी वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं, पुलिस विभाग द्वारा प्रमुख चौराहों एवं डायवर्सन पॉइंट्स पर अतिरिक्त बल की तैनाती की जाएगी ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे।
जिला प्रशासन ने वाहन चालकों, परिवहन संघों एवं आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे यात्रा से पूर्व मार्गों की जानकारी अवश्य लें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। प्रशासन का कहना है कि यह अस्थायी व्यवस्था तातापानी महोत्सव को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सफल बनाने के लिए की गई है।

