मनेन्द्रगढ़। खाद्य विभाग जिला एमसीबी को अक्सा राईस बेलबहरा मिल के संचालक ने 29 फरवरी 2024 को आवेदन दिया कि धान उपार्जन केन्द्र कुंवारपुर में धान भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इसकी पुष्टि के लिए जांच दल का गठन किया गया। जांच दल के रिपोर्ट अनुसार वास्तविक रूप से उपार्जन केन्द्र में धान उपलब्ध नहीं था, परंतु फिर भी अक्सा राईस मिल बेलबहरा के द्वारा इसी उपार्जन केन्द्र से धान का उठाव दिखाया गया। इस संबंध में अक्सा राइस मिल के संचालक को 28 मार्च 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका उत्तर अक्सा राइस मिल के संचालक से 01 अप्रैल 2024 को प्राप्त हुआ। उक्त उत्तर संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण अक्सा राइस मिल बेलबहरा को काली सूची में दर्ज किए जाने हेतु अनुशंसा सहित संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को 25 जून 2024 को पत्र लिखा गया।
इसके संबंध में पुनः 09 नवम्बर 2024 को संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को पत्र लिखा गया। उक्त के उत्तर में, संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से जारी पत्र क्रमांक 5051/खाद्य-उपा./2024, नवा रायपुर, 22 अगस्त 2024 की छायाप्रति भेजी गई, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की संगत कंडिका 09 के अंतर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया। प्राप्त निर्देश के अनुसार उक्त अक्सा राईस मिल बेलबहरा को काली सूची में दर्ज किया जाता है एवं वर्ष 2024-25 हेतु उक्त राईस मिल का पंजीयन शासकीय धान उपार्जन हेतु नहीं होगा।