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गंभीर शिकायतों के बाद पेण्डारी स्कूल के सहायक शिक्षक शिवा यादव निलंबित, जांच समिति की रिपोर्ट पर DEO की कार्रवाई

शिक्षक शिवा यादव निलंबित, गंभीर शिकायतों के बाद विभागीय कार्रवाई

वाड्रफनगर/बलरामपुर  जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पेण्डारी में पदस्थ सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला सहायक) शिवा यादव को गंभीर शिकायतों के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ने संयुक्त जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए हैं।

जारी निलंबन आदेश के अनुसार, शिवा यादव के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच कलेक्टर के निर्देश पर कराई गई थी। जांच अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाड्रफनगर के मार्गदर्शन में गठित संयुक्त समिति ने की। समिति में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, वाड्रफनगर तथा परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग को शामिल किया गया था। समिति ने शिकायतकर्ताओं के बयान, उपलब्ध दस्तावेजों और पूर्व में दर्ज शिकायतों का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपी।



पहले भी मिली थी ‘गुड टच-बैड टच’ से जुड़ी शिकायत

संयुक्त जांच समिति की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि शिवा यादव के विरुद्ध पूर्व में भी ‘गुड टच-बैड टच’ से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई थी। उस शिकायत के बाद एहतियातन उन्हें कक्षा 11वीं के भूगोल विषय के अध्यापन कार्य से अलग कर दिया गया था। जांच समिति ने इसे भी अपने परीक्षण का हिस्सा बनाया।

विद्यालय परिसर में ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग का भी उल्लेख

रिपोर्ट के अनुसार, जांच के दौरान यह बात भी सामने आई कि संबंधित शिक्षक विद्यालय परिसर में ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे। समिति ने कहा कि इस वजह से विद्यालय की कुछ शिक्षिकाएं स्वयं को असहज महसूस करती थीं। इसके अतिरिक्त सहकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार और अन्य शिकायतों के संबंध में भी उपलब्ध अभिलेखों तथा पूर्व शिकायतों के आधार पर प्रथम दृष्टया पुष्टि होने की बात रिपोर्ट में कही गई है।



समिति ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की

संयुक्त जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रथम दृष्टया सामने आए तथ्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत होते हैं। समिति ने शिवा यादव के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने के साथ-साथ उन्हें निलंबित किए जाने की अनुशंसा की।

नियम-9 के तहत जारी हुआ निलंबन आदेश

समिति की अनुशंसा पर जिला शिक्षा अधिकारी ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए शिवा यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान उनके लिए नियमानुसार मुख्यालय भी निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमों के अनुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

विभागीय जांच रहेगी जारी

शिक्षा विभाग के अनुसार, निलंबन विभागीय जांच पूरी होने तक की अंतरिम प्रशासनिक कार्रवाई है। अब शिवा यादव के विरुद्ध विधिवत विभागीय जांच की जाएगी, जिसके निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।

महत्वपूर्ण: जांच समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी तथ्य प्रथम दृष्टया जांच के निष्कर्ष हैं। अंतिम निर्णय विभागीय जांच पूरी होने के बाद ही लिया जाएगा। संबंधित कर्मचारी को विभागीय प्रक्रिया के दौरान अपना पक्ष रखने का अवसर भी मिलेगा।

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