रामानुजगंज मंडी सचिव मालिक राम पोर्ते निलंबित, बिना अनुमति प्रेस कॉन्फ्रेंस समेत कई आरोपों पर मंडी बोर्ड की बड़ी कार्रवाई
रामानुजगंज मंडी सचिव पर गिरी गाज, मालिक राम पोर्ते तत्काल प्रभाव से निलंबित

रामानुजगंज मंडी सचिव मालिक राम पोर्ते निलंबित, प्रेस कॉन्फ्रेंस और अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना समेत कई आरोप
नवा रायपुर से जारी आदेश में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई, निलंबन अवधि में जगदलपुर रहेगा मुख्यालय
रामानुजगंज/बलरामपुर। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड ने कृषि उपज मंडी समिति रामानुजगंज के सचिव मालिक राम पोर्ते को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक महेंद्र सिंह सावन्नी द्वारा 21 सितंबर 2026 को जारी आदेश में निलंबन की कार्रवाई की गई है।
जारी आदेश के अनुसार मालिक राम पोर्ते पर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश एवं निर्देशों की अवहेलना करने तथा मंडी बोर्ड के प्रबंधन के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने जैसे आरोप लगाए गए हैं। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके कुछ कार्यों से बोर्ड के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना थी और बोर्ड/प्रबंधन की छवि प्रभावित होने की स्थिति बनी।
जयरामनगर में पदस्थापना के दौरान अनियमितता का भी उल्लेख
निलंबन आदेश में मालिक राम पोर्ते पर जयरामनगर में अपनी पदस्थापना अवधि के दौरान अनियमितता करने का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही आदेश में कहा गया है कि वे अपने कार्य के प्रति निष्ठावान एवं कर्तव्यनिष्ठ नहीं पाए गए।
इन आरोपों और उल्लेखित कारणों के आधार पर मंडी बोर्ड प्रबंधन ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया है।
जगदलपुर रहेगा निलंबन अवधि में मुख्यालय
आदेश के मुताबिक निलंबन अवधि के दौरान मालिक राम पोर्ते का मुख्यालय छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संभागीय कार्यालय जगदलपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार कृषि उपज मंडी समिति रामानुजगंज से जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
मंडी बोर्ड द्वारा जारी आदेश की प्रतिलिपि कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, मंडी बोर्ड के संबंधित अधिकारियों, कृषि उपज मंडी समिति रामानुजगंज के भारसाधक अधिकारी तथा संबंधित कर्मचारी को आवश्यक कार्रवाई एवं पालन के लिए भेजी गई है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला बना कार्रवाई का प्रमुख आधार
जारी आदेश में विशेष रूप से सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और प्रबंधन के खिलाफ आरोप लगाने का उल्लेख किया गया है। हालांकि, आदेश में इन आरोपों से संबंधित विस्तृत घटनाक्रम या जांच रिपोर्ट का विवरण नहीं दिया गया है। आदेश में उल्लिखित आरोपों के आधार पर ही निलंबन की कार्रवाई की गई है।
मंडी बोर्ड का यह आदेश 21 सितंबर 2026 को जारी हुआ है और इसमें निलंबन को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।रामानुजगंज मंडी सचिव मालिक राम पोर्ते निलंबित, प्रेस कॉन्फ्रेंस और अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना समेत कई आरोप
नवा रायपुर से जारी आदेश में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई, निलंबन अवधि में जगदलपुर रहेगा मुख्यालय
रामानुजगंज/बलरामपुर। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड ने कृषि उपज मंडी समिति रामानुजगंज के सचिव मालिक राम पोर्ते को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक महेंद्र सिंह सावन्नी द्वारा 21 सितंबर 2026 को जारी आदेश में निलंबन की कार्रवाई की गई है।
जारी आदेश के अनुसार श्री पोर्ते पर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश एवं निर्देशों की अवहेलना करने तथा मंडी बोर्ड के प्रबंधन के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने जैसे आरोप लगाए गए हैं। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके कुछ कार्यों से बोर्ड के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना थी और बोर्ड/प्रबंधन की छवि प्रभावित होने की स्थिति बनी।
जयरामनगर में पदस्थापना के दौरान अनियमितता का भी उल्लेख
निलंबन आदेश में श्री मालिक राम पोर्ते पर जयरामनगर में अपनी पदस्थापना अवधि के दौरान अनियमितता करने का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही आदेश में कहा गया है कि वे अपने कार्य के प्रति निष्ठावान एवं कर्तव्यनिष्ठ नहीं पाए गए।
इन आरोपों और उल्लेखित कारणों के आधार पर मंडी बोर्ड प्रबंधन ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया है।
जगदलपुर रहेगा निलंबन अवधि में मुख्यालय
आदेश के मुताबिक निलंबन अवधि के दौरान श्री मालिक राम पोर्ते का मुख्यालय छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संभागीय कार्यालय जगदलपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार कृषि उपज मंडी समिति रामानुजगंज से जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
मंडी बोर्ड द्वारा जारी आदेश की प्रतिलिपि कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, मंडी बोर्ड के संबंधित अधिकारियों, कृषि उपज मंडी समिति रामानुजगंज के भारसाधक अधिकारी तथा संबंधित कर्मचारी को आवश्यक कार्रवाई एवं पालन के लिए भेजी गई है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला बना कार्रवाई का प्रमुख आधार
जारी आदेश में विशेष रूप से सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और प्रबंधन के खिलाफ आरोप लगाने का उल्लेख किया गया है। हालांकि, आदेश में इन आरोपों से संबंधित विस्तृत घटनाक्रम या जांच रिपोर्ट का विवरण नहीं दिया गया है। आदेश में उल्लिखित आरोपों के आधार पर ही निलंबन की कार्रवाई की गई है।
मंडी बोर्ड का यह आदेश 21 सितंबर 2026 को जारी हुआ है और इसमें निलंबन को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।रामानुजगंज मंडी सचिव मालिक राम पोर्ते निलंबित, प्रेस कॉन्फ्रेंस और अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना समेत कई आरोप
नवा रायपुर से जारी आदेश में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई, निलंबन अवधि में जगदलपुर रहेगा मुख्यालय
रामानुजगंज/बलरामपुर। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड ने कृषि उपज मंडी समिति रामानुजगंज के सचिव मालिक राम पोर्ते को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक महेंद्र सिंह सावन्नी द्वारा 21 सितंबर 2026 को जारी आदेश में निलंबन की कार्रवाई की गई है।
जारी आदेश के अनुसार श्री पोर्ते पर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश एवं निर्देशों की अवहेलना करने तथा मंडी बोर्ड के प्रबंधन के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने जैसे आरोप लगाए गए हैं। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके कुछ कार्यों से बोर्ड के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना थी और बोर्ड/प्रबंधन की छवि प्रभावित होने की स्थिति बनी।
जयरामनगर में पदस्थापना के दौरान अनियमितता का भी उल्लेख
निलंबन आदेश में श्री मालिक राम पोर्ते पर जयरामनगर में अपनी पदस्थापना अवधि के दौरान अनियमितता करने का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही आदेश में कहा गया है कि वे अपने कार्य के प्रति निष्ठावान एवं कर्तव्यनिष्ठ नहीं पाए गए।
इन आरोपों और उल्लेखित कारणों के आधार पर मंडी बोर्ड प्रबंधन ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया है।
जगदलपुर रहेगा निलंबन अवधि में मुख्यालय
आदेश के मुताबिक निलंबन अवधि के दौरान श्री मालिक राम पोर्ते का मुख्यालय छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संभागीय कार्यालय जगदलपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार कृषि उपज मंडी समिति रामानुजगंज से जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
मंडी बोर्ड द्वारा जारी आदेश की प्रतिलिपि कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, मंडी बोर्ड के संबंधित अधिकारियों, कृषि उपज मंडी समिति रामानुजगंज के भारसाधक अधिकारी तथा संबंधित कर्मचारी को आवश्यक कार्रवाई एवं पालन के लिए भेजी गई है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला बना कार्रवाई का प्रमुख आधार
जारी आदेश में विशेष रूप से सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और प्रबंधन के खिलाफ आरोप लगाने का उल्लेख किया गया है। हालांकि, आदेश में इन आरोपों से संबंधित विस्तृत घटनाक्रम या जांच रिपोर्ट का विवरण नहीं दिया गया है। आदेश में उल्लिखित आरोपों के आधार पर ही निलंबन की कार्रवाई की गई है।
मंडी बोर्ड का यह आदेश 21 सितंबर 2026 को जारी हुआ है और इसमें निलंबन को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।



